बेवजह चेन पुलिंग करने वालों पर आरपीएफ का शिकंजा, फिरोजपुर मंडल में जून में 111 मामले दर्ज

बेवजह चेन पुलिंग करने वालों पर आरपीएफ का शिकंजा, फिरोजपुर मंडल में जून में 111 मामले दर्ज

फिरोजपुर। यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए फिरोजपुर रेल मंडल ने अनावश्यक चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जून 2026 के दौरान रेल अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत 111 मामले दर्ज किए गए, जबकि 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, प्रत्येक रेल कोच में लगी अलार्म चेन केवल वास्तविक आपातकालीन स्थिति में उपयोग के लिए होती है। इसके बावजूद कुछ लोग व्यक्तिगत सुविधा या बिना किसी वैध कारण के चेन पुलिंग कर ट्रेनों के संचालन में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और रेलवे को आर्थिक नुकसान भी होता है।

फिरोजपुर मंडल द्वारा रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार जागरूकता अभियान चलाकर यात्रियों को अलार्म चेन के सही उपयोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आरपीएफ और रेलवे प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि रेल अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के अलार्म चेन खींचना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर जुर्माना, कारावास या दोनों का प्रावधान है।

फिरोजपुर मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि वे अलार्म चेन का उपयोग केवल वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों में ही करें। अनावश्यक चेन पुलिंग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे ट्रेनों की समयबद्धता प्रभावित होती है और हजारों यात्रियों की यात्रा में बाधा उत्पन्न होती है। रेलवे ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और निर्बाध रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।