कबाड़ी मुकेश साहू उर्फ़ बरबट्टी को 2 माह की जेल, 3.50 लाख रुपए का दंड

CITIUPDATE NEWS(संतोष सारथी)कबाड़ी व्यवसायी मुकेश कुमार साहू उर्फ़ बरबट्टी को चेक बाउंस मामले में माननीय सत्र न्यायालय ने दो माह का साधारण कारावास और 3 लाख 50 हजार रुपए प्रतिकर राशि जमा करने की सजा सुनाई है। मामला उसके भाई शैलेश कुमार साहू को दिए गए चेक से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने अपने व्यवसाय के लिए शैलेश कुमार से तीन लाख रुपए उधार लिए थे और सिक्योरिटी के तौर पर चेक दिया था। जब राशि वापस नहीं की गई तो शैलेश ने वह चेक बैंक में प्रस्तुत किया लेकिन खाते में पर्याप्त धनराशि न होने से चेक बाउंस हो गया। इसके बाद शैलेश ने न्यायालय में धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया। निचली अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। आरोपी ने फैसले के खिलाफ अपील की लेकिन सत्र न्यायालय ने अपील खारिज कर सजा को बहाल रखा और आदेशानुसार आरोपी को जेल भेज दिया गया। मुकेश साहू आदतन अपराधी है और इससे पहले भी दो मामलों में सजा पा चुका है। वर्ष 2014 में गेवरा दीपका कॉलरी क्षेत्र में ट्रक में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कोयला चोरी करते हुए पकड़ा गया था, उस मामले में उसे तीन वर्ष की सजा हुई थी। वहीं एक अन्य प्रकरण में जाहिद खान से ट्रक खरीदी रकम के भुगतान हेतु दिया गया एक लाख एक हजार रुपए का चेक बाउंस हो गया था। इस मामले में भी न्यायालय ने उसे तीन माह का कारावास और एक लाख चालीस हजार रुपए प्रतिकर राशि जमा करने की सजा सुनाई थी।वर्तमान प्रकरण में आरोपी की ओर से अधिवक्ता कमलेश साहू ने पैरवी की जबकि आवेदक शैलेश कुमार साहू की ओर से अधिवक्ता बलराम तिवारी ने पक्ष रखा। आरोपी ने अपने पक्ष में कई तर्क प्रस्तुत किए लेकिन न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर उसे दोषी करार दिया और सजा बरकरार रखी।