तौकीर को राहत सेशन कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक

बरेली। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सेशन कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। तौकीर 2010 के बरेली में हुए दंगे के मास्टर माइंड बताए जा रहे है। सेशन कोर्ट में नौ अप्रैल को सुनवाई थी कोर्ट में पेश न होने पर बीस अप्रैल की तारीख नियत की गई थी और कुर्की के आदेश उनके घर के बाहर पुलिस ने चस्पा कर दिए थे।विशेष अनुमति याचिका संख्या 4710/2024 मौलाना तौकीर रजा खां के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की गई। सर्वोच्च न्यायालय के न्ययमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी के समक्ष कोर्ट में सूचिबद्ध किया गया था। 14 आइटम नंबर 41 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और सेशन कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। मौलाना तौकीर रजा खां की ओर से ऐश्वर्या पाठक एडवोकेट ऑन रिकार्ड में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उनकी ओर से असद अल्वी एडवोकेट और राजेश त्यागी एडवोकेट पेश हुए और मामले पर बहस की।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मौलाना तौकीर रजा खान की मुश्किले कम हो गई।है। उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बतादें कि वर्ष 2010 में शहर में हुए दंगे के मास्टर माइंड बताए जा रहे तौकीर रजा कोर्ट के सामने पेश होने से कतरा रहेथे। नौ अप्रैल को जिला जज की अदालत में इस केस की सुनवाई होनी थी।मौलाना फिर से कार्ट में पेश नहीं हुए थे। इस पर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी। सीओ प्रथम ने मौलाना केघर पर 82 की कार्रवाई का नोटिस शनिवार को चस्पा कर दिया था। मौलाना काकहीं कोई सुराग नहीं मिला था।कोटू ने कुर्की चस्पा केदौरान मुनादी सही से नहीं करने पर नाराजगी जताई थी। कहा कि पुलिस ने अभी तक नोटिस को अखबार में भी प्रकाशित नहीं कराया है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए निर्देश दिए थे कि मुनादी व नोटिस प्रकाशन जैसी कार्रवाई प्राथमिकता से की जाए। पिछले दिनों कोर्ट में हाजिर न होने पर जिला जज ने मौलाना तौकीर समेत चार आरोपियों के खिलाफ 82 की कार्रवाई की नोटिस जारी किया था।इसमें से दो आरोरी अबरार और आरिफ को जेल भेज दिया था।सेशन कोर्ट में दो घंटे तक चली थी सुनवाई जिला जज की अदालत में नौ अप्रैल को मामले की सुनवाई थी। इस दौरान जब अदालत ने बरेली दंगे केमामले की सुनवाई शुरू की तो केवल इसी से संबंधित आरोपियों पुलिस व संबंधित वकीलों को ही कक्ष में रखा गया था।अदालत ने दो घंटे तक इस मामले की सुनवाई कर अग्रिम आदेश दिए थे इस दौरान कोर्ट परिसर में भारी फोर्स तैनात रहा था।मीडिया प्रभारी ने स्वास्थ्य होने पर हाजिर होने की बात कही थी आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीशी ने कहा था कि पार्टी प्रमुख तौकीर रजा खान की तबियत ठीक नहीं चल रही है। अस्पताल से डिस्चार्ज तो कर दिया है स्वास्थ्य होते ही कोर्ट में हाजिर होने की बात कही थी।