फहम लॉन मालिक आरिफ और उसके बेटों के खिलाफ दर्ज

बरेली अशरफ के साले सद्दाम के साझीदार बताए जा रहे फहम लॉन के मालिक आरिफ और उसके बेटों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जातिसूचक शब्द कहने के आरोप में एडीजी ने सीओ तृतीय को तलब किया।सीओ के निर्देश पर बारादरी पुलिस ने मुकदमे में एससी-एसटी की धारा भी बढ़ा दी। फाइल सीओ ऑफिस में भिजवा दी गई है। अब सीओ ही मामले की विवेचना करेंगी। नेकपुर निवासी काशीनाथ ने आरिफ व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट कराई थी। आरोप है कि फहम लॉन के पास की जमीन का सौदा नवादा शेखान निवासी काश्तकार श्यामलाल से किया था। काशीनाथ ने प्लॉट की सफाई कराई थी। अक्तूबर में वह श्यामलाल के साथ प्लॉट पर निर्माण कराने पहुंचे थे।इसी दौरान आरिफ अपने सात-आठ साथियों के साथ वहां आए और अशरफ के साले सद्दाम का नाम लेकर काम रुकवा दिया। खुद को सद्दाम का करीबी बताकर 10 लाख रुपये की मांग करने लगे। आरिफ ने जमीन के फर्जी बैनामे और दानपत्र बनवा लिए हैं, जिसके जरिये वह जमीन पर कब्जा करना चाहता है। आरिफ के गुर्गों ने कई बार उनको रास्ते में घेरकर धमकी दी।इसकी शिकायत काशीनाथ ने आईजी डॉ. राकेश कुमार सिंह से की थी। आईजी के आदेश पर बारादरी थाने में आरिफ, फारिक, फाइक, फहम, धर्मेंद्र सिंह और फहम लान के मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अब इसी मुकदमे में एससी-एसटी एक्ट की धारा बढ़ाई गई है। सीओ तृतीय अनीता चौहान इसकी विवेचना करेंगी और एडीजी को जानकारी देंगी।