सकुशल सम्पन्न कराये ब्लाक प्रमुख निर्वाचन प्रकिया,डीएम व एसपी ने अधिकारियों के साथ की बैठक   

बहराइच - जनपद में प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्ती पूर्ण वातावरण में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से मंगलवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डाॅ दिनेश चन्द्र व पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने सम्बनि्धत अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्वाचन प्रकिया सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। डीएम व एसपी ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक टीम भावना से जनपद में ब्लाक प्रमुख निर्वाचन प्रकिया को सकुशल सम्पन्न कराये। ब्लाक प्रमुख के निर्वाचन के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का विधवत अध्यन कर लें ताकि दायित्वों के निर्वहन में किसी प्रकार की समस्या न आने पाये। डीएम व एसपी ने यह भी निर्देश दिया कि सभी लोग पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। जिलाधिकारी डाॅ. चन्द्र ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ.प्र. की अधिसूचना में नियत समय-सारणी के अनुसार प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अन्तर्गत 08 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे के मध्य नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जायेंगे और अपरान्ह 3 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की जांच का कार्य होगा। 09 जुलाई 2021 कोे पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे के मध्य उम्मीदवारी वापसी तथा निर्वाचन में विरोध होने की दशा में 10 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान व अपरान्ह 3 बजे से मतगणना कार्य सम्बनि्धत क्षेत्र पंचायत कार्यालय पर सम्पन्न होना प्रस्तावित है। उन्होंने यह भी बताया कि उ.प्र. क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा नियमावली 2010 एवं उ.प्र. क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा नियमावली 1994 के नियम-25(7)में दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद बहराइच के समस्त क्षेत्र पंचायतों के नव निर्वाचित सदस्यों को मतदान प्रकिया में यदि किसी सदस्य के निरक्षरता, दृषि्टबाधा या अन्य अशक्तता के कारण मतपत्र को पढ़ सकने या उस पर अपना मत अभिलिखित कर सकने में असमर्थ है तो उसे एक ऐसे साथी जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा यथासम्भव उसके माता-पिता, पुत्र,पुत्री, भाई, बहन या पति/पत्नी में से ही यथासि्थति किसी एक को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जा सकेगी जो मतपत्र को पढ़ सकने और उस पर सदस्य की इच्छानुसार उसकी ओर से मत अभिलिखित कर सकने और यदि आवश्यक हो तो मत को छिपाने हेतु मतपत्र को मोड़ने तथा उसे मतपेटी में डालने में समर्थ हो। सम्बनि्धत सहायक/साथी द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह अभिलिखित किये गये मत को गोपनीय रखेगा और उसके द्वारा उक्त मतदान दिवस में किसी अन्य सदस्य निर्वाचक के सहायक/साथी के रूप में कार्य नहीं किया है। जिलाधिकारी डाॅ. चन्द्र ने दृषि्टबाधा या अन्य अशक्तता के कारण सहायक/साथी की मांग के सम्बन्ध में आवेदनकर्ता को अपने आवेदन पत्र के साथ मेडिकल सार्टिफिकेट भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। मतदान के लिए साथी प्रदान किये जाने की अनुमति हेतु निर्वाचक (सदस्य, क्षेत्र पंचायत) अपना पूर्ण विवरण व आईडी, दो फोटो के साथ ही सहायक/साथी का पूरा नाम, पता, उसकी दो फोटो व आईडी तथा निर्वाचक से उसका सम्बन्ध का उल्लेख करते हुए मतदान प्रारम्भ होने के कम से कम 48 घंटे पूर्व जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी प्रमुख क्षेत्र पंचायत बहराइच को लिखित रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त प्रार्थना पत्र विचार नहीं किया जायेगा। अपर जिलाधिकारी डा. जयचन्द्र पाण्डेय ने निर्वाचन प्रकिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर सीडीओ कविता मीना, एएसपी सिटी कुंवर ज्ञानन्जय सिंह सहित उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी व अन्य सम्बनि्धत अधिकारी मौजूद रहे।