बेवजह चेन पुलिंग पर रेलवे सख्त, 18 दिन में 78 मामले दर्ज; 50 गिरफ्तार

फिरोजपुर। ट्रेनों में बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचकर ट्रेन रोकने वाले यात्रियों के खिलाफ फिरोजपुर मंडल ने सख्ती बढ़ा दी है। यात्रियों को जागरूक करने के साथ ही रेलवे ने स्पष्ट किया है कि अलार्म चेन का इस्तेमाल केवल वास्तविक आपातकालीन स्थिति में ही किया जाना चाहिए।

ट्रेन के प्रत्येक कोच में आपातकालीन स्थिति में ट्रेन रोकने के लिए अलार्म चेन की सुविधा उपलब्ध रहती है। अनावश्यक चेन पुलिंग को रोकने के लिए कोचों में अलार्म चेन हैंडल पर पारदर्शी सुरक्षा कवर और चेतावनी स्टिकर भी लगाए गए हैं।

रेलवे के अनुसार, 1 से 18 अगस्त 2026 के दौरान अनावश्यक चेन पुलिंग के 78 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में कार्रवाई करते हुए 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

रेलवे ने बताया कि भारतीय रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचने पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना, एक वर्ष तक का कारावास या दोनों का प्रावधान है।

यात्रियों से रेलवे की अपील

फिरोजपुर मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि वे अलार्म चेन का इस्तेमाल केवल उचित आपातकालीन परिस्थितियों में ही करें। अनावश्यक चेन पुलिंग से ट्रेन संचालन प्रभावित होता है और अन्य यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेलवे ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जिम्मेदारी के साथ अलार्म चेन का उपयोग करने से ट्रेनों का संचालन सुचारू और समयबद्ध बनाए रखने में मदद मिलेगी।