पीलीभीत में रेप एवं पाक्सो में वांछित आरोपी को 20 साल की सजा।

पीलीभीत। पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 35,000 रुपये के अर्थदंड की कठोर सजा सुनाई गई है।

यह मामला 10 अगस्त 2019 का है। घटना की सूचना मिलने पर थाना सेहरामऊ उत्तरी में मु.अ.सं. 129/2019 के तहत धारा 452, 376, 506 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस टीम ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सावधानी और तत्परता से साक्ष्य संकलन किया।

गहन विवेचना के बाद, अभियुक्त शमशाद पुत्र जुम्मन निवासी खाण्डेपुर, थाना सेहरामऊ उत्तरी के विरुद्ध 26 सितंबर 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोपी लंबे समय से फरार था।

23 नवंबर 2025 को सेहरामऊ उत्तरी इंस्पेक्टर संजय सिंह के प्रयासों और सर्विलांस सेल की मदद से पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया।

न्यायालय ने लंबी सुनवाई के बाद, न्यायालय ने 25 नवंबर 2025 को आरोपी शमशाद को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 35,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।