योगी सरकार ने लिया अहम फैसला -अयोध्या में यहां दी जाएगी मस्जिद के लिए जमीन,


लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 18 अहम फैसलों पर मुहर लगाई. इसमें से सबसे अहम फैसला अयोध्या में मुस्लिम पक्ष को जमीन देना है. योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पर अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने को कहा था. जिस पर योगी कैबिनेट ने बुधवार को मुहर लगा दी है. जमीन जिला मुख्यालय से 18 किमी की दूरी पर होगी. जमीन ग्राम धन्नीपुर, तहसील सोहावल में हाइवे के पास दी गयी है. योगी कैबिनेट ने यह फैसला ऐसे मौके पर लिया है जब केंद्र सरकार ने राम मंदिर के लिए ट्रस्ट का ऐलान किया है. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राम मंदिर के लिए ट्रस्ट के गठन का ऐलान कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सरकार को 9 फरवरी तक ट्रस्ट का गठन करना था.
*इन फैसलों पर भी लगी मुहर*

ओटीएस 2019 के अंतर्गत जो आवास के डिफॉल्टर है. विकास परिषद के माध्यम से एक मुश्त समाधान लागू किया जाए. जिसके अंतर्गत साधारण ब्याज के तहत यह पैसा लिया जाएगा. एक माह तक प्रचार किया जाएगा. आवंटियों को तीन माह के अंतर्गत निस्तारित किया जाएगा कोई भी दंड नही किया जायगा.
1- आबकारी विभाग में सम्पूर्ण ऑन लाइन व्यवस्था किया जाना था. इसके अंतर्गत एक टेंडर अप्रूव किया गया था. जिसमे रि-बिट किया गया. इसके अप्रूवल दिए गए.

2- उत्तर प्रदेश में 23 सहकारी चीनी मिल है. जिला सहकारी बैंकों से कैश क्रेडिट की सुविधा दी जाती है. जिसमे शासकीय 3221.63 कैश क्रेडिट 23 चीनी मिलों को उपलब्ध कराया गया था. जिसमें गैरन्टी भी लगती है. इसमें 8.05 करोड़ रुपये की फीस माफ की गई है.

3- मुंडेरवा, पिपराईच चीनी मिल को 100-100 करोड़ का ऋण देना है. उसके लिए शासकीय गारंटी दिया गया है. 9.10 प्रतिशत इस पर ब्याज लगेगा.

4- पांच ऐसे मेडिकल कॉलेज है जिसमे एडमिशन शुरू हो गए हैं. अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर. 100 छात्र प्रति विद्यालय पढ़ाई शुरू कर चुके हैं. इसमे बाई लॉज संशोधित किया जा रहा है.

5- आगरा के नवीन थाना क्षेत्र के सिंचाई की जमीन स्थानांतरित की गई है. जिसे नवीन थाना कमला नगर कहा जायेगा. 1 हजार 590 वर्ग मीटर है.

6 - साइबर क्राइम को देखते हुए 16 बचे हुए मंडल में 1 , 1 साइबर क्राइम थाना खोला जा रहा है 1100 करोड़ का खर्च आएगा। 2 पहले ही खुले है लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर

7-जनपद बरेली में पुराना कारागार और नया कारागार है. जिसमें पुराना कारागार को रिपेयर किया जा रहा है. नए कारागार को केंद्रीय कारागार बनाया जा रहा है. नए कारागार में ही महिला कारागार को रखा जा रहा है. इसमें 25 हजार 938 पुरुष, 1200 महिला अपराधी कारागारों में बंद हैं.

8-नियमावली खनिज 2020 को प्रख्यापित किया जाना है. खनन के पट्टे ई निविदा के माध्यम से दिए जाते हैं. हाई बिड को दिया जाता है. इसे रेगुलेट किये जाने के लिए अब रेगुलेशन फीस लगेगी.

9-रजिस्ट्रेशन अधिनियम रजिस्ट्रीकरण फीस को लेकर अनुमोदन पास किया गया. जिसमें अब तक 2 प्रतिशत दिया जाता था. अब 1 प्रतिशत ही रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी.

10- जनपद चंदौली के ग्राम हरिहरपुर, व्यासपुर फतेपुर में 34.1 एकड़ में एनडीआरएफ का मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया गया. सभी जनपद में किसी प्रकार की आपदा में एनडीआरएफ की त्वरित सहायता मिल पाएगी.

11- सेना के रिटायर्ड जवानों की सुविधा के लिए पॉली क्लिनिक निर्माण हेतु जमीन की व्यवस्था कैबिनेट के जरिये की गई है.

12- निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय के आस्थापन हेतु 2019 राज्य कुलपति के समिति की अध्यक्षता में इसका निर्माण कराया गया है. जिसे कैबिनेट में लाया गया है.

13-उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह नीति के 2002 में संशोधन किया जायगा. 2016 के नियम 179 बकाएदारों से वसूल किये जाने की संग्रह शुल्क को 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है. अमीन द्वारा इस शुल्क की वसूली के दौरान पुराना कमीशन दिया जाना संभव नही है. अब कमीशन 3 प्रतिशत करते हुए अतिरिक्त कमीशन को खत्म किया गया.
14-प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में पेय जल का क्रियान्वयन के लिए कुल 9 जनपदों के 445 डीपीआर तैयार करा ली है. इसके लिए कार्यदायी फर्मों का चयन कर लिया है. अधिकारियों का चयन कर लिया गया है.
15- माध्यमिक विद्यालय के प्रान्तीयकरण हेतु नीति का निर्धारण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रत्येक जनपद के राजकीय 12वीं कॉलेज बनाया जाए. इसकी स्थापना में नीति के अनुसार प्रान्तीयकरण किया जाना निश्चित किया गया है.

16- उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति 2016 में निर्धारित की गई थी. वेब साइटों के हिट को 2.5 लाख से .5 लाख किया जाना निर्धारित किया गया है जिसके जरिये प्रचार प्रसार बढ़ाया जाए.