वाराणसी:- प्र...">

वाराणसी:- प्र...">

वाराणसी:- प्र...">

न्यायालय ने पक्षकारों को सुरक्षा में घर भेजने का दिया आदेश

""अदालत में अधिवक्ता अंकिता सिंह ने पैरवी की""

वाराणसी:- प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के न्यायाधीश प्रदीप सिंह की अदालत ने पक्षकारों की याचिका निरस्त कर सुरक्षित उनके घर पहुचाने की आदेश पारित किया। कोर्ट ने 2 मार्च 2021 को पति व पत्नी को साथ रहने का फैसला किया गया है। न्यायालय से घर जाने के लिए पुलिस की सहायता प्रदान कराई जाय। प्रार्थना पत्र में उल्लिखित किया गया कि विवाह विच्छेद का मुकदमा खारिज हो जाने के बाद उन्हें न्यायालय से बाहर जाने में डर बना हुआ है तथा परिवार के डर के कारण पुलिस के द्वारा न्यायालय से घर तक भेजा जाय। अदालत में अधिवक्ता अंकिता सिंह ने पैरवी की।

पत्रावली याची संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ पेश हुई। वर्तमान याचिका अंतर्गत धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 4 जनवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 6 माह के पश्चात एक तिथि 5 जून 2021 तिथि वास्ते निस्तारण नियत है। प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय उभय पक्षकार उपस्थित आये, उनके द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया कि वह साथ में रहना चाहते हैं। उनके मध्य कोई विवाद नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में मुकदमें का निस्तारण कर दिया जाय। याचि संख्या एक शिवांगी राज व याची संख्या दो उमाशंकर के बयान दर्ज किये गये। दोनो ही पक्षकारों ने स्पष्ट रूप से यह अभिकथन किया कि लोगों के समझाने पर वह दोनों साथ में रहना चाहते हैं। पक्षकार साथ में रहना चाहते हैं और वर्तमान याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में याचिका का विचाधीन रहना औचित्यहीन है। तदनुसार याचिका निरस्त की जाती है और पक्षकारों को आदेशित किया जाता है कि वह एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं।