छत्तीसगढ़:-आरोप सही पाये जाने पर,DGP ने एसआई और आरक्षक को किया निलंबित,हैंडपंप मिस्त्री को मिला न्याय,

छत्तीसगढ़:-आरोप सही पाये जाने पर,DGP ने एसआई और आरक्षक को किया निलंबित,हैंडपंप मिस्त्री को मिला न्याय,

छत्तीसगढ़:-जशपुर जिले के बगीचा थाना में पदस्थ एसआई महेश साहू एवं आरक्षक अतिश मिंज को रिश्वत लेने के आरोप में पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मामला जबरदस्ती शिकायतकर्ता से 50 हजार रूपए रिश्वत लेने का है,
आप को बतादें पीड़ित धरमदास जो पेशे से हैंडपंप मिस्त्री है, जो पुलिस महानिर्देशक को शिकायत पत्र भेज कर बताया था कि एक मोटर सायकिल सवार शिक्षक ने उसे टक्कर मार दी थी जिससे वह घायल हो गया था। इसके बाद शिक्षक ने उसे ईलाज हेतु 60 हजार रूपये दिये। उक्त जानकारी दोनों आरोपी पुलिस कर्मियों को हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने धरमदास से 50 हजार रूपये धमकी देते हुए ले लिए। मामले को गंभीरता से लेते हुए DGP ने जाँच के आदेश दिए थे।

जाँच में दोनों पुलिसकर्मी पर भष्टाचार का आरोप प्रमाणित होना पाया गया, जिसे देखते हुए डीजीपी ने दोनों आरोपियों को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिए, निलंबन अवधि में मुख्यालय रक्षित केन्द्र जशपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में दोनों को नियम अनुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।