भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले आरोपी ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका डाली उच्च न्यायालय ने खारिज की   

रिहान अन्सारी / नजीबाबाद: नगरपालिका की चुगीं के स्थान पर एक मकान का निर्माण करा लिए जाने का आरोप लगाते हुए नगरपालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी ने न्यायालय नियत प्राधिकारी /परगना मजिस्टे्रट के यहां वाद दायर किया जिस पर न्यायालय नियत प्राधिकारी /परगना मजिस्टे्रट की ओर से नोटिस जारी करके पक्षों को सुनने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया था सरकारी सम्पत्ति कब्जाने के आरोप में आसिफ हुसैन ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए डाली याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेन्द्र सिंह ने दो सितम्बर 2019 को थाना नजीबाबाद में संबधित धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें पुलिस ने आसिफ हुसैन उर्फ आसाराम उर्फ राहुल वर्मा निवासी अजमल खां रोड मोहल्ला मकबरा नजीबाबाद के खिलाफ नगर पालिका की भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया था कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई के लिए नगरपालिका ने नोटिस भी जारी किया था पुलिस ने गिरफ्तारी के प्रयास किए लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकी उधर आसिफ हुसैन की जिला जज बिजनौर की ओर से अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई आसिफ हुसैन ने उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी पर रोक लगाने व एफआईआर को निरस्त कराने के लिए गुहार लगाई उच्च न्यायालय की डीविजन बैंच के न्यायमूर्ति पंकज नकवी व सुरेश कुमार गुप्ता ने एफआईआर को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी है इससे पहले कि उक्त मामले में पहले कई बार नगरपालिका की ओर से कब्जा हटाने को कहा गया था कोट-उक्त भूमि नगरपालिका की है और चुंगी के नाम से रिकार्ड में दर्ज है अवैध रूप से अतिक्रमण करने के मामले में न्यायालय नियत प्रधिकारी / उपजिलाधिकारी के यहां वाद दायर किया गया है उक्त मामले में पूर्व में भी अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा जा चुका है लेकिन अतिक्रमण बरकरार है