कुरुक्षेत्र में अब सोशल डिस्टेंस के साथ रोजाना खुलेंगी सभी प्रकार की दुकानें:धीरेन्द्र

प्रशासन ने दुकानों को खोलने का समय किया सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित,दूध, डेयरी, सब्जी, फल, मेडिकल व वीटा बूथ खुलेंगे सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक, होटल संचालक कर सकेंगे सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक होम डिलिवरी, निजी दफ्तरों का समय किया सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित

कुरुक्षेत्र 25 मई जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार कुरुक्षेत्र में दुकानदारों को कुछ और रिहायतें देते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ सभी प्रकार की दुकानों को खोलने का समय अब सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस समय अवधि में सभी प्रकार की दुकानें रोजाना खुल सकती है। इसके अलावा दुध और डेयरी उत्पाद, सब्जी, फल, मेडिकल हॉल व वीटा बूथ सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक खुली रहेंगी। इतना ही नहीं सभी निजी दफ्तर को खोलने का समय सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक का निर्धारित किया है।

उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने सोमवार को देर सायं जारी आदेशों में कहा है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार कुरुक्षेत्र में दुकानों को खोलने और बंद करने के लिए कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए है। इन दिशा-निर्देशों में सभी खादय पदार्थों व रेस्टोरेंट इत्यादि को होम डिलिवरी और पैकिंग के लिए सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक अनुमति दी है। इसके अलावा किसी को भी बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नए आदेशानुसार मार्किट कमेटी के क्षेत्र में फल और सब्जियों के थोक विक्रेताओं के लिए सुबह 7 बजे सुबह 10 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इस जिले में निजी संस्थानों और कार्यालयों के लिए खोलने का समय सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक का निर्धारित किया है।

उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में दूध और डेयरी पदार्थो, सब्जी, फल, मेडिकल हॉल व वीटा बूथों को खोलने का समय सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक का निर्धारित किया है। लेकिन दूध विक्रेता सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक और सांय 5 बजे से लेकर सांय 6 बजकर 30 मिनट तक घर-घर जाकर दूध की सप्लाई कर सकते है और वीटा बूथ भी सुबह 7 बजे से सायं 6 बजकर 30 मिनट तक खोले जा सकते है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने बाकी सभी प्रकार की दुकानों को खोलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक निर्धारित किया है।

उन्होंने कहा कि दुकानदारों को और उपभोक्ताओं को मार्किट ऐरिया में 2 गज की दूरी बनाकर रखनी होगी, दुकानदारों को गलब्ज और मास्क का प्रयोग करना होगा तथा सभी उपभोक्ताओं के लिए सेनिटाईजेशन की व्यवस्था करनी होगी, दुकानदार यह भी सुनिश्चित करेंगे कि स्टाफ का एलटरनेट दिन पर प्रयोग करेंगे ताकि दुकान पर भीड ना हो, बडी दुकानों में प्रवेश बिन्दु पर गार्ड की व्यवस्था करनी होगी ताकि प्रत्येक उपभोक्ता की थर्मल स्केनिंग और सेनिटाईजेशन किया जा सके तथा किसी भी दुकान में दुकानदार हैल्पर सहित 5 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। इसके अलावा दुकानों के सामने पार्किंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, पार्किंग केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जाएगी। इतना ही नहीं दुकानदार लोगों को जागरूक करेंगे कि सामान खरीदने के लिए परिवार से एक समय में केवल एक ही सदस्य आएं ताकि बाजारों में भीड ना हो सके।

उपायुक्त ने कहा कि दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर आरोग्य सेतू मोबाइल एप को डाउनलोड करने के बारें में नोटिस चस्पा करेेंगे और स्वयं भी आरोग्य सेतू मोबाइल एप का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट और अन्य खादय पदार्थो वाली एजेंसियों जैसे जमैटो, स्वीगी को खाने की वस्तुएं रसोई से घर तक डिलिवर करने की इजाजत दी गई है लेकिन सभी को स्वास्थ्य विभाग की एडवाईजरी की अनुपालना करनी होगी। उपायुक्त ने कहा कि हुड्डा के रिहायसी और व्यवसायिक सैक्टरों में भी यह आदेश लागू होंगे, किन्तु हुड्डा के सैक्टरों के मॉल पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। प्रशासन के यह आदेश एसडीएम और पुलिस प्रशासन सख्ती से पालन करवाएगी और सभी एसडीएम भीड-भाड वाली मार्किट में 50 प्रतिशत दुकानों को खोलने के भी आदेश जारी कर सकते है। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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मैरिज हॉल व बैंकेट हॉल के लिए निर्धारित की शर्ते

उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने बताया कि मैरिज हॉल व बैंक्वेट हॉल के मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मी की तैनाती अनिवार्य है। थर्मल स्केनिंग, सेनिटाइज और मास्क के बिना हॉल में जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही शादी समारोह व अन्य कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग अनिवार्य है और पार्किंग स्थल पर गाडिय़ों को निर्धारित दूरी पर ही खड़ा करवाया जाए ताकि नियमों की उल्लंघना न हो। मैरिज व बैंक्वेट हॉल के सभी कर्मचारियों को मास्क व गलब्स पहनाना अनिवार्य है। कार्यक्रम आयोजन के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य है। एक कार्यक्रम में केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र से संबंधित कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान शराब, पान, गुटका व तंबाकू प्रयोग की अनुमति नहीं है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना अनिवार्य है।

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बार्बर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर के लिए निर्धारित किए मापदंड

उपायुक्त ने कहा कि बार्बर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर पर निर्धारित किए मापदंड़ों के अनुसार सुरक्षा जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति का बुखार, खांसी व जुकाम से संबंधित अन्य कोई बीमारी है तो उसे सैलून व बार्बर शॉप में जाने की अनुमति नहीं है। कंटेनमेंट जोन से लेकर अन्य सभी लोगों का रिकार्ड अनिवार्य है। हेयर कटिंग व ब्यूटिफिकेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की होम सर्विस पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। सभी जगह मुख्य द्वार पर हेंड सेनिटाइजर अनिवार्य है। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को यह सभी हिदायतें सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं।