धमतरी शहर सहित गांवों में संचालित कुल 11 दुकानों में जांच दल द्वारा औचक निरीक्षण कर साढ़े 23 हजार रूपए वसूली गई जुर्माना राशि..

धमतरी शहर सहित गांवों में संचालित कुल 11 दुकानों में जांच दल द्वारा औचक निरीक्षण कर साढ़े 23 हजार रूपए वसूली गई जुर्माना राशि..

कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपायों का पालन कराने के मद्देनजर....

छत्तीसगढ़/धमतरी -- कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर 26 एवं 27 अप्रैल को धमतरी शहर सहित गांवों में संचालित कुल 11 दुकानों का दल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। गौरतलब है कि दुकानों में आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण, मुनाफाखोरी रोकने एवं किराना दुकानों को कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपायों का पालन कराने के लिए निरीक्षण दल गठित किया गया है।
खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक सोनी डेली नीड्स शिव चैक धमतरी, बल्लू किराना स्टोर्स कोष्टापारा धमतरी, परसराम साहू किराना स्टोर्स रांवा और विद्या शाला किराना स्टोर्स आमापारा धमतरी के किराना दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने, गुटखा, तम्बाखू का विक्रय करने के कारण खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इसी तरह पोस्ट आॅफिस वार्ड धमतरी के सोनकर चिकन सेंटर, देव सोनकर चिकन सेंटर और रांवा के ऐश्वर्या किराना स्टोर्स द्वारा सोशल डिस्टंेसिंग के नियमों का पालन नहीं करने पर नगरपालिक निगम अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव द्वारा नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 434 एवं नियम 20 (ख) का उल्लंघन पाए जाने तथा पंचायती राज अधिनियम 1995 की धारा 49 (9) का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 23,500 रूपए का जुर्माना कर वसूली की गई। साथ ही सभी दुकानदारों को सही मूल्य पर सामग्री विक्रय करने, मास्क अनिवार्यतः लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग तथा उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए दैनिक उपभोग की वस्तुओं का मूल्य प्रदर्शित करने और मादक पदार्थ विक्रय नहीं करने की समझाईश दी गई। गौरतलब है कि जांच दल में राजस्व, खाद्य, नापतौल, नगरनिगम, मण्डी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी शामिल हैं।

ब्यूरो रिपोर्ट-- चुनेश साहू