ट्रेन में जहरखुरानी करने वाला शातिर दबोचा, नशीली गोलियां और चोरी की रकम बरामद

कासगंज। चलती ट्रेन में यात्री को नशीली गोलियां खिलाकर बेहोश करने और उसके सात हजार रुपये चोरी करने के मामले का जीआरपी कासगंज पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने घटना के आरोपी शातिर जहरखुरान विजय पुत्र मोतीलाल निवासी खोजपुर, थाना मिरहची, जिला एटा को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी की रकम में से 2350 रुपये और आठ अल्प्राजोलम नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। पीड़ित ने भी आरोपी की पहचान कर ली है।

दो अक्तूबर को राजपाल सिंह पुत्र विशुनदयाल सिंह निवासी विसनोदी, थाना पटियाली, जनपद कासगंज, कासगंज से दरियाबगंज जाने के लिए यात्री ट्रेन संख्या 55342 में सवार हुए थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उनसे बातचीत शुरू की और उन्हें विश्वास में लेकर चाय में नशीली गोलियां मिला दीं। चाय पीने के कुछ समय बाद राजपाल सिंह बेहोश हो गए। आरोपी उनके बैग में रखे सात हजार रुपये चोरी कर फरार हो गया। फर्रुखाबाद में जानकारी होने पर राजपाल सिंह को बेहोशी की हालत में ट्रेन से उतारकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। होश में आने के बाद घटना की जानकारी होने पर जीआरपी कासगंज में मुकदमा संख्या 25/2026 धारा 123, 305(बी), 317(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

पीड़ित ने पुलिस को आरोपी का हुलिया बताया था। उसके अनुसार आरोपी की उम्र करीब 50 से 55 वर्ष, कद नाटा, बाल सफेद, रंग सफेद गेहुआं, सफारी सूट पहने हुए, चेहरा भारी तथा बाएं गाल पर बड़ा तिल या मस्सा था। पुलिस टीम ने हुलिए के आधार पर मुखबिरों को सक्रिय किया और सुरागरसी शुरू की। लगातार प्रयास के बाद सात अक्तूबर को सुबह 5:40 बजे विजय को कासगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या चार-पांच से गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से आठ अल्प्राजोलम नशीली गोलियां और मुकदमे से संबंधित चोरी की रकम में से 2350 रुपये बरामद हुए। पीड़ित ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान भी की। पूछताछ में आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी सामने आई। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में जहरखुरानी, हत्या, चोरी और गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित मुकदमे दर्ज हैं।

आपराधिक इतिहास के अनुसार थाना मारहरा, जनपद एटा में मुकदमा संख्या 89/2023 धारा 238, 379, 411, 413, 34 भारतीय दंड संहिता, मुकदमा संख्या 93/2023 धारा 379, 411, 413, 34 भारतीय दंड संहिता तथा मुकदमा संख्या 171/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं। थाना विजयगढ़, जनपद अलीगढ़ में मुकदमा संख्या 98/2004 धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। इसके अलावा जीआरपी कासगंज में मुकदमा संख्या 25/2026 धारा 123, 305(बी), 317(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष जीआरपी कासगंज कोमल कुन्तल, रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट कासगंज के प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार मीणा, जीआरपी के उपनिरीक्षक सत्यपाल सिंह, मुख्य आरक्षी रामवीरेश यादव, मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार और रेलवे सुरक्षा बल के आरक्षी प्रवीण कुमार शामिल रहे। पुलिस ने आरोपी को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।