अहमदाबाद मंडल में खाद्य सुरक्षा पर सख्ती, 15 ठिकानों पर औचक जांच; करीब 40 लाख रुपये का जुर्माना

अहमदाबाद। यात्रियों को शुद्ध, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश की ?जीरो टॉलरेंस? नीति के तहत रेलवे फूड विजिलेंस फोर्स (आरएफवीएफ) की विशेष टीम ने खाद्य आपूर्ति से जुड़े 15 स्थानों पर बेस किचन और खानपान संस्थानों का एक साथ औचक निरीक्षण किया।

जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, भोजन के भंडारण और निर्धारित मानकों के पालन में कई गंभीर कमियां सामने आईं। रेलवे प्रशासन ने लापरवाही बरतने वाले सेवा प्रदाताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। एक बेस किचन को मौके पर ही बंद भी कराया गया।

डब्बा बाजार, सरसपुर स्थित बेस किचन में खुले और बिना सील के मसाले, खराब सब्जियां, खराब फ्रीजर, एफआईएफओ प्रणाली का पालन नहीं करना, अत्यधिक गंदगी, कर्मचारियों के लिए उचित वर्दी एवं सुरक्षा उपकरणों की कमी तथा खाद्य सामग्री खुले में रखे जाने जैसी खामियां मिलीं। यहां 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए इकाई को तत्काल बंद कराया गया।

धर्म नगर, साबरमती के बेस किचन में खराब फ्लाईकैचर, सड़े आलू, वॉशिंग लिक्विड की कमी और क्षतिग्रस्त ड्रेनेज जाली मिलने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं सरसपुर स्थित एक अन्य बेस किचन में निर्धारित किचन का इस्तेमाल नहीं करने और दूसरे स्थान से भोजन की आपूर्ति किए जाने पर 5 लाख रुपये की कार्रवाई की गई।

विष्णु एस्टेट, गुजरात यूनिवर्सिटी के पास स्थित बेस किचन में सड़े आलू, मक्खियों की मौजूदगी, असंतोषजनक स्वच्छता, उचित एग्जॉस्ट डक्ट का अभाव, अधपकी चपातियां, खुले मसाले और भोजन पकाने के तापमान का रिकॉर्ड नहीं रखने जैसी कमियां मिलीं। इस पर भी 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वोरा का रोजा, सरसपुर स्थित बेस किचन में अनुमोदित विक्रेता सूची और एफआईएफओ व्यवस्था का अभाव, खराब वेंटिलेशन, असंतोषजनक सफाई तथा समाप्ति तिथि पार कर चुके खाद्य उत्पाद पाए गए। इसके चलते 10 लाख रुपये का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया।

इसके अलावा सपना नगर कॉलोनी, गांधीधाम और रामबाग रोड, आदिपुर में बेस किचन बंद पाए जाने पर क्रमशः 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। मेहसाणा स्थित बेस किचन में निर्धारित स्थान के बजाय अन्य जगह से भोजन तैयार कराने और गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने पर 1 लाख रुपये तथा पालनपुर में स्वच्छता, खाद्य भंडारण, कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुरक्षा और जरूरी रिकॉर्ड में कमियों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

विरमगाम के रिफ्रेशमेंट रूम में प्लेटफॉर्म क्षेत्र में अतिक्रमण, किचन में गंदगी, कॉकरोच और मक्खियों की मौजूदगी, खुले में रखे खाद्य पदार्थ, अनधिकृत विक्रेता और कर्मचारियों के वर्दी नहीं पहनने जैसी कमियां सामने आईं। यहां 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

रेलवे प्रशासन ने सभी बेस किचन और खाद्य सेवा प्रदाताओं को व्यक्तिगत स्वच्छता, सुरक्षित खाद्य तैयारी, उचित भंडारण, नियमित सफाई, कचरा निस्तारण, ड्रेनेज, पेस्ट कंट्रोल और आवश्यक अभिलेखों के नियमित रखरखाव के निर्देश दिए हैं।

अहमदाबाद मंडल ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ?जीरो टॉलरेंस? नीति के तहत औचक निरीक्षण एवं कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।