बेवजह चेन पुलिंग पर रेलवे सख्त, फिरोजपुर मंडल में 150 मामले दर्ज, 80 गिरफ्तार

फिरोजपुर। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल ने ट्रेनों में बिना वजह अलार्म चेन खींचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा अभियान चलाया है। मंडल में जून माह के दौरान रेल अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत 150 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा 9,400 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।

रेलवे प्रशासन ने बताया कि अलार्म चेन केवल वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोग के लिए होती है, लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत सुविधा या बिना किसी वैध कारण के चेन पुलिंग कर रेल परिचालन को बाधित करते हैं। इससे ट्रेनों की समयबद्धता प्रभावित होती है, हजारों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है और रेलवे को आर्थिक नुकसान भी होता है।

फिरोजपुर मंडल यात्रियों को जागरूक करने के लिए रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार अभियान चला रहा है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक बसंत कुमार ने यात्रियों से अपील की है कि अलार्म चेन का उपयोग केवल वास्तविक आपातकाल में ही करें। उन्होंने कहा कि अनावश्यक चेन पुलिंग कानूनन अपराध है और इसके लिए जुर्माना, कारावास या दोनों का प्रावधान है। फिरोजपुर मंडल यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा और निर्बाध रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।