श्री माता वैष्णो देवी श्राइन मामले में पारदर्शिता की ओर बड़ा कदम, कोर्ट ने दिए साक्ष्य सुरक्षित रखने के निर्देश

जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन से जुड़े कथित चांदी चढ़ावे के मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए जम्मू की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने भवन, कटड़ा के डीएसपी को मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सभी भौतिक, दस्तावेजी एवं डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़े तथा किसी भी संभावित साक्ष्य से छेड़छाड़ न हो। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है।

यह मामला एक शिकायत के आधार पर जांच के स्तर पर है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अब तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और जांच जारी है। अदालत के निर्देशों का उद्देश्य तथ्यों का निष्पक्ष सत्यापन सुनिश्चित करना और जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना है।

कोर्ट के आदेश के बाद जांच एजेंसियों को भौतिक सामग्री, रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल दस्तावेज और अन्य संभावित साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जांच पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ सके।

न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा कायम

यह घटनाक्रम दर्शाता है कि न्यायपालिका संवेदनशील मामलों में साक्ष्यों की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और अदालत की आगामी कार्यवाही के बाद ही सामने आएगा।