पुलिस अधिकारियों ने ऑपरेशन विधि पालक युवक के तहत छात्र-छात्राओं को किया जागरूक। 

वाल्मीकि नगर से अभिमन्यु कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।भारत-नेपाल सीमा के वाल्मीकि नगर स्थित नदी घाटी योजना उच्च विद्यालय में बुधवार को महिला सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना के तहत ऑपरेशन विधि पालक युवक के अंतर्गत विद्यालय छात्र-छात्राओं को पोक्सो एक्ट ,महिला अपराध ,अनैतिक देह व्यापार अधिनियम ,सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अपराधों और उनके विरुद्ध बीएनएस की धारा और सजा की जानकारी दी गई। इस जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बलात्कार, यौन मामला, छेड़खानी, लज्जा भंग, लैंगिक उत्पीड़न, पीछा करना ,महिला प्रताड़ना ,निजता का उल्लंघन, अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन, समेत विभिन्न प्रकार के अपराधों और उसमें निर्धारित सजा के बाबत विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस उपाधीक्षक पुलिस केंद्र बगहा धर्मेंद्र कुमार ने किया। इस अवसर पर मेजर ललन कुमार, मानव व्यापार निरोधी इकाई प्रभारी सह प्राचारी पुलिस केंद्र बगहा ,यातायात पुलिस निरीक्षक अनुज कुमार, वाल्मीकि नगर पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार, पुलिस और निरीक्षक सह बगहा महिला थाना अध्यक्ष रूबी कुमारी के अलावा अन्य पुलिस पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे । अधिकारियों के द्वारा छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार के अपराधों के बाबत जागरूक किया गया। महिला थाना अध्यक्ष रूबी कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि महिला सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान विषय पर बच्चों को जागरूक किया गया है। मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश कुमार राव, विपिन मिश्रा, मिन्नत परवीन, बलजीत कुमार ,भगवती मैम, विजय कुमार ,वंदना कुमारी ,सुभाष शाह ,रितु सिंह, चंदन कुमार ,आरती कुमारी ,मुन्ना कुमार राम ,मोहम्मद सगिर, पवन कुमार पासवान, संजय महतो ,ओम प्रकाश कुमार ,मुन्ना कुमार आदि के अलावा कई शिक्षकगण मौजूद रहे।