ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने से पहले करा लें बुकिंग, नहीं तो लगेगा 6 गुना तक जुर्माना

जोधपुर। भारतीय रेलवे ने यात्रियों से यात्रा के दौरान लगेज नियमों का पालन करने की अपील की है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित निःशुल्क सीमा से अधिक सामान बिना बुकिंग के साथ ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क के साथ लगेज दर का छह गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि प्रत्येक यात्रा श्रेणी के लिए सामान ले जाने की सीमा तय है। यदि जांच के दौरान किसी यात्री के पास निर्धारित सीमा से अधिक और बिना बुक किया गया सामान मिलता है तो रेलवे नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, यदि अतिरिक्त सामान केवल निर्धारित मार्जिनल सीमा के भीतर है, तो उस पर लगेज दर का 1.5 गुना शुल्क लिया जाएगा।

सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि बड़े ट्रंक, बॉक्स, सूटकेस, व्यावसायिक सामान, बोरियां और कार्टन को यात्री डिब्बे में ले जाना प्रतिबंधित है। ऐसे सामान को यात्रा शुरू होने से पहले स्टेशन के लगेज कार्यालय में बुक कराकर ब्रेक वैन (लगेज वैन) के माध्यम से भेजना अनिवार्य है।

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि अतिरिक्त सामान होने पर समय रहते लगेज कार्यालय में बुकिंग कराएं और लगेज टिकट को अपने यात्रा टिकट से संबद्ध कराएं, ताकि यात्रा के दौरान जांच, असुविधा और जुर्माने से बचा जा सके।

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, गैस सिलेंडर (भरे या खाली), मृत पक्षी तथा अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की बुकिंग और ढुलाई पूरी तरह प्रतिबंधित है।

यात्रा श्रेणी के अनुसार निःशुल्क सामान सीमा

एसी प्रथम श्रेणी ? 70 किलोग्राम

एसी द्वितीय टियर/प्रथम श्रेणी ? 50 किलोग्राम

एसी तृतीय टियर/एसी चेयर कार ? 40 किलोग्राम

स्लीपर श्रेणी ? 40 किलोग्राम

द्वितीय श्रेणी ? 35 किलोग्राम

रेलवे ने यह भी बताया कि ये नियम एमएसटी (मासिक सीजन टिकट) धारकों पर भी समान रूप से लागू होते हैं और उन्हें सामान ले जाने की सीमा में कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलती।