आरपीएफ को टिकट जांच का अधिकार मिलने की खबर भ्रामक, रेलवे ने किया स्पष्ट

गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे ने टिकट जांच को लेकर सोशल मीडिया और कुछ मीडिया माध्यमों में प्रसारित भ्रामक खबरों का खंडन किया है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि 'जनविश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026' के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को टिकट जांच का कोई नया अधिकार नहीं दिया गया है।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि रेल नियमों के अनुसार टिकट जांच का कार्य केवल वाणिज्य विभाग के अधिकृत टिकट जांच कर्मचारियों (टीटीई/टीसी) द्वारा ही किया जाता है। आरपीएफ का मुख्य दायित्व रेलवे संपत्ति, यात्रियों और रेल परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। टिकट जांच के दौरान आरपीएफ केवल सुरक्षा एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करती है, लेकिन उसे टिकट जांच करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

उन्होंने कहा कि 'जनविश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026' के तहत टिकट जांच की मौजूदा प्रक्रिया या अधिकृत अधिकारियों की शक्तियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस तरह की अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें तथा केवल रेलवे के आधिकारिक स्रोतों से जारी जानकारी पर ही भरोसा करें।