दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के तुमसर रोड रेलवे यार्ड में 25 केवी ए.सी. ओवरहेड ट्रैक्शन तारों के ऊर्जीकृत किए जाने संबंधी सार्वजनिक सूचना

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के तुमसर रोड रेलवे यार्ड में 25 केवी ए.सी. ओवरहेड ट्रैक्शन तारों के ऊर्जीकृत किए जाने संबंधी सार्वजनिक सूचना

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल अंतर्गत तुमसर रोड रेलवे यार्ड में 25,000 वोल्ट, 50 हर्ट्ज ए.सी. ओवरहेड ट्रैक्शन (OHE) प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न रेल खंडों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा दिनांक 23.02.2026 से या उसके पश्चात इन खंडों में विद्युत प्रवाह प्रारंभ किया जाएगा। ऊर्जीकृत किए जाने वाले खंडों में खंभाटा लाइन (लोकेशन TMR/1039 से KBT/16, 822 मीटर), शंटिंग नेक (नागपुर छोर) का विस्तार (लोकेशन TMR/1085 से TMR/1097N, 339 मीटर), नई आर.ई. साइडिंग लाइन नं. 10 (लोकेशन TMR/3045 से TMR/RES-13, 1696.5 मीटर) तथा नई स्टोर साइडिंग लाइन नं. 9 (लोकेशन TMR/1049A से TMR/SSL-12, कुल 4.636 कि.मी.) शामिल हैं।

मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में उक्त कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। उन्होंने बताया कि तुमसर रोड रेलवे यार्ड के इन रेल खंडों के विद्युतीकरण से परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी तथा माल एवं यात्री रेल संचालन और अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनेगा। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि विद्युत लाइन के ऊर्जीकृत होने के पश्चात सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करें।

रेल प्रशासन द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी खंडों में ओवरहेड विद्युत तारों में उच्च वोल्टेज विद्युत प्रवाहित रहेगी। अतः किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का ओएचई लाइन के समीप जाना या कार्य करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी समपार फाटकों पर सड़क सतह से अधिकतम 4.78 मीटर की ऊँचाई सीमा निर्धारित करते हुए हाइट गेज स्थापित किए गए हैं, ताकि अधिक ऊँचाई वाले वाहन या भार जीवित ट्रैक्शन तार के संपर्क में न आएँ। लेवल क्रॉसिंग पर संपर्क तार की न्यूनतम ऊँचाई रेल स्तर से 5.5 मीटर रखी गई है।

जनसाधारण, वाहन चालकों एवं परिवहनकर्ताओं से अपील की जाती है कि वे निर्धारित ऊँचाई सीमा का कड़ाई से पालन करें तथा किसी भी परिस्थिति में अधिक ऊँचाई का सामान लेकर समपार फाटक पार न करें। निर्धारित सीमा से अधिक ऊँचाई का भार ले जाने से हाइट गेज को क्षति, सड़क एवं रेल यातायात में अवरोध, वाहन पर लदे सामान को नुकसान तथा विद्युत तारों के संपर्क में आने से आग एवं जन-हानि का गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

यह सूचना जनहित एवं सुरक्षा के उद्देश्य से जारी की जाती है।