स्मार्ट मीटर बना लोगो से लूट का जरिया — संतोष पाठक

चंदौली। तेज़ चल रहे स्मार्ट मीटरों के खिलाफ उपभोक्ताओं का गुस्सा भड़क उठा है। सुभाष पार्क मुगलसराय में हुई बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार पाठक ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को लूटने के लिए स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल कर रही है।

उन्होंने कहा कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5)के तहत किसी भी उपभोक्ता के घर बिना सहमति स्मार्ट मीटर लगाना अवैध है। उपभोक्ता यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि वह प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर लगवाना चाहता है।

पाठक ने आरोप लगाया कि इन मीटरों के जरिए बिजली विभाग चार से छह गुना अधिक बिल वसूल रहा है। वाराणसी मंडल में जीएमआर कंपनी को 55 अरब रुपए का ठेका दिया गया है और इसका पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी उपभोक्ता के घर जबरन स्मार्ट मीटर लगाया गया तो वह एफआईआर दर्ज करा सकता है।उन्होंने कहा कि सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

संतोष पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि 40 लाख घरों से लगे स्मार्ट मीटर तुरंत हटाए जाएं अन्यथा उपभोक्ता खुद कार्रवाई के लिए मजबूर होंगे।