कासगंज के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, छात्राओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई

कासगंज। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज की अनुमति से विजय कुमार तृतीय, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज द्वारा 24 सितंबर, 2025 को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, कल्याणपुर, कासगंज में एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्राओं द्वारा बालिकाओं के प्रोत्साहन पर आधारित दो लघु नाट्य प्रस्तुतियों से हुई।

शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने छात्राओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत संविधान के अनुच्छेद 21a में निहित 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अधिकार की जानकारी दी। साथ ही घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में भी बताया गया। पीसी-पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि इसका उद्देश्य भ्रूण के लिंग निर्धारण पर रोक लगाकर कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। जनपद में संचालित वन स्टॉप सेंटर द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की भी चर्चा की गई।

वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र पाल सिंह बैस ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं, बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान, कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में समझाया। साथ ही निकोटिन, नशीली दवाओं और शराब की लत के हानिकारक प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, कल्याणपुर के प्रधानाचार्य और सभी शिक्षकों का सहयोग रहा।