कासगंज में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

कासगंज। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन तथा जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज की अनुमति से विजय कुमार तृतीय, अपर जिला जज एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज द्वारा आज दिनांक 29 अगस्त 2025 को बी ए वी इंटर कॉलेज, कासगंज में एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू हुआ।

शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को पीसी-पीएनडीटी अधिनियम (प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम), 20 सितंबर 1994 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम भ्रूण के लिंग निर्धारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाया गया है और यह रेडियोलॉजिस्ट तथा सोनोलॉजिस्ट के लिए एक कठोर अधिनियम है, जिसमें दंड का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, छात्रों को निकोटिन, नशीली दवाओं (ड्रग्स) और अल्कोहल (शराब) की लत के दुष्परिणामों के बारे में भी जागरूक किया गया। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों, पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों तथा शिक्षा के अधिकार के बारे में भी विस्तार से बताया गया। साथ ही, 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सहयोग का अनुरोध किया गया।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र पाल सिंह बैस ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और बाल विवाह तथा नशाखोरी के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला।

स्थाई लोक अदालत के सदस्य बसंत शर्मा ने बिजली, पानी, सफाई आदि से संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु स्थाई लोक अदालत में प्रार्थना पत्र देने की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया।

नायब तहसीलदार गरिमा सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर छात्रों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वी ए वी इंटर कॉलेज, कासगंज के समस्त अध्यापकगण का सराहनीय सहयोग रहा।