राजेसुल्तानपुर पुलिस ने वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल  

आलापुर (अंबेडकर नगर) थाना क्षेत्र राजेसुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 85/2025 धारा 333/64(1)/351(3)/318(4) BNS सम्बन्धित अभियुक्त अब्दुल समी पुत्र अब्दुल अजीज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।मालूम हो पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशानुसार जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियो पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु व वाछिंत अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेसुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 85/2025 धारा 333/64(1)/351(3)/318(4) BNS से सम्बन्धित अब्दुल समी पुत्र अब्दुल अजीज नि0ग्राम देवरिया लाला थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर को मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर चोरमरा कमालपुर से अतरौलिया जाने वाले लिंक मार्ग पर दिनांक 05.05.2025 को समय करीब 21.04 बजे गिरफ्तार किया । थाने पर आवश्यक कार्यवाही पूरा कर अभियुक्त अब्दुल समी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को गिरफ्तार करने में थानाध्यक्ष विजय प्रताप तिवारी,कांस्टेबलअनिल,अक्षयलाल यादव, विकास कुमार साहू शामिल रहे। इस मामले में महिला का आरोप है कि प्रबंधक अब्दुल शमी ने मुझे अपने विद्यालय में बतौर प्रधानाचार्य नियुक्त किया था और मुझे वेतन नहीं मिला जब भी मैं वेतन मांगती तो मुझसे निकाह करने का दबाव बनाने लगे और मेरे घर में घुसकर मेरे साथ ब्लातकार किया। वहीं अभियुक्त अब्दुल शमी ने बताया कि महिला ने मेरे साथ वर्ष 2019 में निकाह किया है और मेरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती थी जिस कारण मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है। आधा दर्जन मदरसों के प्रबन्धक अब्दुल शमी और महिला द्वारा लगाया गए आरोप में कौन सही है और कौन गलत यह तो पुलिस विवेचना में साफ होगा फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है।