इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रद्द की उलेमा ए इकराम व सलमान मिया के खिलाफ एफ0आई0आर0 |

बरेली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जमात रज़ा ए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन खान (सलमान मिया) पर दर्ज झूटी एफ0आई0आर0 संख्या 258/23 को रद्द किया | ज्ञात रहे 05/07/2023 को दरगाह प्रमुख सुब्हान रजा खां (सुब्हानी मिया) के छोटे बेटे मुस्तहसन रज़ा खान की ओर से कोतवाली में सलमान मिया व उलेमा ए इकराम मुहम्मद शहज़ाद आलम, नायब क़ाज़ी ए शहर लखनऊ अनीस आलम सिवनी, क़ाज़ी मुश्ताक़ आलम निज़ामी (कर्नाटक) मुंबई के मुहम्मद उबैद रजा व नूर आलम* के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराई थी | जिसमे उनकी ओर से रिपोर्ट में कहा गया था कि इन लोगों ने पीड़ित सुब्हानी मिया को बदनाम किया अभद्र भाषा का प्रयोग किया और लोगों को पीड़ित के खिलाफ भड़काया व मदरसे पर लगे बोर्ड के साथ तोड़फोड़ की | इसपर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने पीड़ित को 2 साल का समय दिया लेकिन 2 साल का समय देने के बाद भी पीड़ित कोई भी साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रदान नहीं कर सका |�

माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि जो आरोप पीड़ित ने वरिष्ठ उलेमा किराम व सलमान हसन खान (सलमान मिया) के ऊपर लगाए वह सब बेबुनियाद, मनगडंत व झूटे हैं | इसको देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने पीड़ित के वकील को फटकार लगते हुए एफ0आई0आर0 को निरस्त किया और साथ ही साथ बरेली पुलिस को हिदायत दी कि ऐसे सभ्य लोगों के ऊपर गलत तरीके से रिपोर्ट दर्ज न करें | इस फैसले पर उलेमा किराम व सलमान मिया साहब ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील सैयद मोहम्मद जैद व अभिनव मिश्रा का शुक्रिया अदा किया |