चंदौली क्राइम ब्रांच सहित 19 पुलिस कर्मियों पर मुकदमे का आदेश, बर्खास्त मुख्य आरक्षी के प्रार्थना पत्र को सीजेएम के कोर्ट ने किया स्वीकार

संवाददाता कार्तिकेय पाण्डेय

गाजीपुर/चंदौली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत ने बर्खास्त (सेवाच्युत) मुख्य आरक्षी अनिल कुमार सिंह के 156 (3) के प्रार्थना- पत्र को स्वीकार करते हुए चंदौली की क्राइम ब्रांच सहित 19 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश नंदगंज थाना पुलिस को दिया है। साथ ही विवेचना का आदेश दिया है।

बता दें कि वाराणसी जनपद के मड़ुवाडीह थाना के शिवशंकर नगर निवासी मुख्य आरक्षी अनिल कुमार सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना- पत्र दिया कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चंदौली और प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय शिवानंद मिश्रा पद का दुरुपयोग करके प्रतिमाह नियम विरुद्ध वसूली करा रहे थे। इसकी सूची आवेदक अनिल कुमार सिंह ने वायरल कर भ्रष्टाचार को उजागर किया था। इसकी जांच डीआईजी विजिलेंस लव कुमार ने की और आरोप सत्य पाया था। इससे नाराज होकर तत्कालीन एसपी चंदौली ने बीते 28 फरवरी 2021 को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद बदले की भावना से ग्रस्त होकर योजनाबद्ध तरीके 8 जुलाई 2021 को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालने के लिए गलत तरीके से झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश की थी। कोतवाली चंदौली इंस्पेक्टर के हमराही ने इसका पर्दाफाश कर दिया था। भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले मंजूनाथ षड्मुगम, अमित जेठवा, सत्येंद्र कुमार दुबे, सतीश शेट्टी, शशिधर की हत्याएं कर दी गईं। इसके बाद आवेदक की हत्या करने के लिए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चंदौली अमित द्वितीय और स्वाट टीम प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह, सर्विलांस प्रभारी एसआई अजित कुमार सिंह, थानाध्यक्ष बबुरी एसआई सत्येंद्र विक्रम सिंह, हेड कांस्टेबल आनंद सिंह, कांस्टेबल अमित कुमार यादव, कांस्टेबल भुल्लन यादव, चालक स्वाट टीम कांस्टेबल राणा प्रताप, आनंद कुमार गोड़ 5 सितंबर 2021 शाम साढ़े पांच बजे सफेद रंग की बोलेरो से सादी वर्दी में आवेदक के ससुराल नंदगंज थाना के बड़हरा गांव पहुंचे और मेरा अपहरण कर लिया था। अपहरण की सूचना पुत्री खुशबू ने 112 नंबर डायल पुलिस को दी। साथ नंदगंज थाना पुलिस को सूचित किया। इससे आवेदक की जान बच गई, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से पद और पावर का दुरुपयोग कर इन लोगों दो दिन कस्टडी में रखकर बीते 7 सितंबर 2021 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत थाना बबुरी से चालान कर दिया। इस घटना की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को दी गई। कार्रवाई न होने पर न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया। आवेदक के प्रार्थना-पत्र पर सुनावाई के बाद न्यायालय ने बीते 21 सितंबर को उपरोक्त आदेश दिया है।