इसमें कोई संसय या भ्रम नहीं पदोन्नति में आरक्षण खत्म ? GAD छ गशासन ने सभी विभाग प्रमुख को स्पष्ट परिपत्र जारी कर पालन करने कहा।

गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार नवरंग ने स्पष्ट किया की छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने दिनांक 14 जून.2024 को विभाग प्रमुख को जारी परिपत्र में स्पष्ट किया है की छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के द्वारा अनु जाति जनजाति को पदोन्नति में दी गई आरक्षण संशोधन अधिसूचना क्रमांक 4 - 1 /२०१९/१__३ दिनांक 22/10/2019 एवं परिपत्र दिनांक 30. 10. 2019 को माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने अमान्य कर दिया है जिसके कारण सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित सम संख्या परिपत्र 23 .12 .2019 एवं 17 .2 .2020 को निरस्त किया जाता है
सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासनके जारी परीपत्र दिनांक 14/06/2024 से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लागू पदोन्नति में आरक्षण नियम अब प्रभावी या नहीं लागू है ।अतःआबादी के 48% एससी एसटी के लोकसेवक सीधे पदोन्नति में आरक्षण से वंचित हो जाएंगे/हो गई हैं ।इसमें किसी प्रकार का संशय / भ्रम नहीं हैं ।गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ स्पष्ट कहना चाहती है कि जिस तरह से उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं है ठीक उसी तरह अब छत्तीसगढ़ राज्य में भी पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा।सादर प्रकाशन हेतु कृष्ण कुमार नवरंग
प्रदेश अध्यक्ष
गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़
मोबाइल नंबर
7898 15 4376