तौकीर रजा की बढ़ सकती है और मुश्किलें मुकदमा कराने को कोर्ट मे दी अर्जी

बरेली आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए सीजेएम कोर्ट मे अर्जी दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि मौलाना तौकीर रजा खां आला हजरत परिवार से ताल्लुक रखते है। जिनका समाज मे खासा प्रभाव है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद विपक्षी ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए राष्ट्र विरोधी बयान दिए। नौ फरवरी 2024 को शहर मे धारा 144 लागू होने के दौरान जुमे की नमाज के बाद मार्च व सामूहिक गिरफ्तारी का ऐलान करके भीड़ को इकट्ठा करने की योजना बनाई। इस दिन शहर मे बवाल हुआ जो भड़काऊ बयानों का परिणाम था। कोर्ट से मौलाना तौकीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की प्रार्थना की गई है। कोर्ट ने इस पर पुलिस से रिपोर्ट मांगते हुए सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की है। वही 2010 के बरेली दंगे को लेकर मौलाना तौकीर रजा को पिछले दिनों कोर्ट ने मास्टरमाइंड बताया था। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। वह हाईकोर्ट गए तो वहां से ट्रायल कोर्ट मे 27 मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद मौलाना कोर्ट मे हाजिर नहीं हुए थे। पेशी से एक दिन पहले ही वह दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हो गए। बीमारी का हवाला देकर अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में अर्जी लगवाई। जिसे कोर्ट ने लेने से इन्कार कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल न्यायालय ने इस मामले मे सुनवाई के लिए अगली तारीख एक अप्रैल नियत की है।।