कप्तान के आदेश पर तीन दिन बाद दर्ज हुआ छेड़छाड़ का मुकदमा।

मेरापुर । थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी पीडिता ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव दुल्लामई निवासी सुखवीर पुत्र श्याम लाल के विरूद्ध गाली गलौज,मारपीट व जान से मारने की धमकी देने तथा छेड़छाड़ करने एवं पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।तहरीर के अनुसार पीडिता की 9 वर्षिय पुत्री 21 जुलाई 2023 की शाम 3 बजे अन्य बच्चों के साथ खेतों में शौच करने जा रही थी कि तभी रास्ते में उपरोक्त आरोपित सुखवीर पुत्र श्याम लाल ने बालिका को बुरी नियत से पकड़ लिया और उसे खींच कर खेतों की तरफ ले जाने लगा।साथी बच्चों के शोर मचाने पर काफी लोगों ने मौके पर पंहुकर कर बालिका को बचाया।बालिका ने अपने साथ हुई घटित घटना अपनी मां को बताई तो बालिका के माता पिता ने सुखवीर के घर जाकर शिकायत की तो सुखवीर ने बालिका के माता पिता के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दी और कहा कि यहां से चले जाओ नहीं तो तुम्हें जान से मार देगें।पीड़ित बालिका की मां ने घटना की तहरीर मेरापुर पुलिस को दी।पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझौता करवा दिया।लेकिन पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही नहीं की।तब जाकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक विकास कुमार से गुहार लगाई पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मेरापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुकदमे की जांच संकिसा चौकी प्रभारी अच्छे लाल पाल के सुपुर्द कर दी।