बिना लाइसेंस और प्रशाशनिक अनुमति के नगर में  धड़ल्ले से फल-फूल रहा है अवैध कारोबार।

संवाददाता दिलीप जादवानी कुरुद:-नगर में इन दिनों धड़ल्ले से कबाडिय़ों का अवैध कारोबार चल रहा है।इस व्यवसाय को करने के लिए तो न किसी के पास लाइसेंस है न ही आवश्यक दस्तावेज है और न ही किसी की अनुमति है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सिर्फ एक स्टाक रजिस्टर है। स्टॉक रजिस्टर में खरीद-बिक्री किए गए समान को दर्ज कर इस व्यवसाय को आसानी से किया जा सकता है। इस व्यवसाय में पुलिस और प्रशासन का कोई रोकटोक नहीं होता है। मजेदार बात यह कि नगर में 4 से 5 कबाड़ के व्यवसायी हैं। जो बेरोकटोक बेखौफ कारोबार कर रहे हैं। इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होने से नगर में दिन दिन कबाडिय़ों की संख्या में बढ़ती जा रही है। कबाड़ी बिना सत्यापन के साइकिल, मोटरसाइकिल एवं अन्य चोरियों के समान को बेधड़क खरीद रहे हैं। इस व्यवसाय में नगर के साथ बाहर से आए लोग सक्रिय हैं। उनके द्वारा ही नगर में इस व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा रहा है। आलम यह है कि पुलिस कबाडिय़ों पर नकेल नहीं कस पा रही है। नगर में अक्सर,सम्सरसिबल पम्प, सोलर प्लेट, साइकिल,मोटर साइकिल,अन्य घरेलू समानो की चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। दिन-दहाड़े सार्वजनिक स्थानों से साइकिल और मोटरसाइकिल चोरी हो रहीं हैं। साइकिल चोरी होने पर अमूमन लोग थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते, क्योंकि पुलिस इसे छोटा मामला बताकर ध्यान नहीं देती। मोटरसाइकिल और साइकिल चोरी की रिपोर्ट तो लिखी जाती है, लेकिन अक्सर ये वापस नहीं मिलते। इसका कारण यह है कि चोरी की साइकिल और मोटरसाइकिल के कलपुर्जे को अलग-अलग कर कबाड़ में बेच दिया जाता है। इसके अलावा इस धंधे में लोहे के सामान घरेलू उपयोग के सामान सहित कई कीमती समान पानी के मोल कबाड़ी अपने दलालों के माध्यम से खरीद कर लाखो, करोड़ोंं कमाते है।
अमूनन नियमतः इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए इन दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर शुरू किया जाना चाहिए।
कबाड़ व्यवसाय के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
पहचान पत्र व एड्रेस प्रूफ ? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल,passbook, Mobile Number, GST Number, पासपोर्ट साइज़ फोटो,स्थानीय प्रशासन से प्राप्त NOC,गुमास्ता लायसेंस इन सभी दस्तावेज के पूर्ण हो जाने के बाद इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है।
इसके अलावा अगर वाहन के कबाड़ का व्यवसाय किया जा रहा है तो केंद्र सरकार के नियमानुसार
लेना होगा लाइसैंस
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक कोई व्यक्तिगत तौर पर फर्म सोसाइटी या फिर ट्रस्ट के जरिए वाहन कबाड़ सैंटर खोल सकता है। इसके लिए केन्द्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से इजाजत लेनी होगी। बोर्ड की टीम सैंटर का दौरा करेगी और फिर सारे मानक पूरे होने पर एक अधिकृत लाइसैंस जारी करेगी।
किन दस्तावेज की होगी जरूरत
वाहन कबाड़ सैंटर खोलने के लिए स्थायी अकाऊंट नंबर और जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होना चाहिए
सैंटर के यार्ड में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाना होगा।
नष्ट किए जाने वाले वाहनों का रिकार्ड 3 माह तक रखना होगा। इसके बाद इस डाटा को सरकार को देना होगा।
अथॉरिटी की ओर से जारी अधिकतम 10 साल के लिए सैंटर का लाइसैंस जारी किया जाएगा, जिसके बाद इसे रिन्यू कराना होगा।
छोटे वाहनों का वाहन कबाड़ सैंटर खोलने के लिए न्यूनतम 4000 स्कवेयर फुट की जगह होनी चाहिए, जबकि बड़ा वाहन कबाड़ सैंटर खोलने के लिए 8000 स्कवेयर फुट जगह होनी चाहिए।
किन वाहनों को किया जा सकेगा नष्ट
ओरिजिन रजिस्ट्रेशन रिन्यू न होने वाले वाहन
फिटनैस सर्टिफिकेट न जारी होने वाले वाहन
नीलामी वाले वाहन
प्रवर्तन एजैंसी की ओर से छोड़ गए वाहन
सरकार को देना होगा चैसीस नंबर