आदर्श चुनाव आचार संहिता का रिटर्निंग ऑफिसर ने उम्मीदवारों को पढ़ाया पाठ*

मिहींपुरवा बहराइच नगर पंचायत चुनाव के आज आखिरी दौर में चुनाव निशान आवंटन के बाद उप जिलाधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने कक्ष में सभी कैंडिडेटओं एवं मीडिया कर्मी के साथ एक बैठक की इस बैठक में आदर्श चुनाव आचार संहिता चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों को चुनाव से संबंधित जानकारियां दी इस दौरान सहायक रिटर्निंग ऑफिसर खंड विकास अधिकारी अजीत सिंह ने पढ़कर चुनाव आचार संहिता के तहत सभी नियमों कानूनों को पालन करने के प्रत्याशियों को दिशा निर्देश दिए तथा उन्होंने बताया कि किसी को भी बिना परमिशन के जुलूस, नुक्कड़ सभाएं आदि करने की इजाजत नहीं है , किसी के भी सार्वजनिक दीवारों पर घरों पर बिना अनुमति के पोस्टर होल्डिंग बिल्ला नहीं लगा सकते, सभा रैली जुलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रकार वाहन वीडियो वाहन उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे ,रात के 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लाउड स्पीकर साउंड बॉक्स का उपयोग नहीं किया जाएगा, सभा रैली जुलूस को इस प्रकार करेंगे कि यातायात में बाधा उत्पन्न ना हो, कार्यालय के लिए लिखित परमिशन आपको लेनी होगी इसी तरह प्रचार प्रसार के लिए निर्धारित खर्च में ही आप खर्च कर सकते हैं रोज अपने खर्च का विवरण चुनाव आयोग के द्वारा मिले हुए रजिस्टर पर आपको दर्ज करना है अन्य कई नियमों कानूनों का पालन करने के बारे में बताया तथा सभी प्रत्याशियों को दिशा निर्देश की एक एक कॉपी उपलब्ध कराई ।
इस दौरान उपजिलाधिकारी संजय कुमार एवं खंड विकास अधिकारी अजीत सिंह ,सहायक रिटर्निंग ऑफीसर अर्सलान रसीद तथा तहसील कर्मचारी मौजूद रहे।