जब महिला किराएदार ने बात नहीं मानी,तो मकान मालिक ने दी धमकी, मुकदमा दर्ज

गोंडा। मकान मालिक की मर्जी पर ना चलने के कारण महिला किराएदार को उसका खामियाजा उठाना पड़ा। हुआ यूं कि मकान मालिक अभद्रता और धमकी पर उतर आया।मामले में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की है।एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया है।मामला इटियाथोक कस्बे से जुड़ा है।खबर है, यहां की रहने वाली एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में इटियाथोक गांव निवासी पवन कुमार द्विवेदी पर कई गंभीर आरोप लगाया है।पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसके पति की मृत्यु कोविड-19 की वजह से अरसा पूर्व में हो चुकी है।वह अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ तन्हा अकेली रह रही है।मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है।पीड़ित महिला के अनुसार, पति ने जीवित रहते ही आरोपी से गाटा संख्या 582/4.403 हेक्टेयर में से मात्र 0.202 हेक्टेयर भूमि का एग्रीमेंट दो लाख रुपए में करवाया था।जिसमें से डेढ़ लाख रूपए नकद दिया था।तथा पचास हजार बकाया था।तय हुआ था,कि जब पचास हजार दोगे इकरारनामा वाली जमीन का बैनामा कर दूंगा।महिला की मानें, तो इकरारनामा वाली भूमि दो मंजिला बना है।जिसके ऊपर वह एक कमरे में रह रही है।उसने उक्त कमरे का जीर्णोद्धार भी कराया जिसमें कुल खर्च सत्तर हजार हुआ।आरोप है महिला ने बार-बार मनचले आरोपी से अनुरोध करती रही कि बकाया रुपया ले लो और जमीन का बैनामा कर दो।लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।इसके बाद 04 जनवरी 23 की सुबह आरोपी ने मकान पर अचानक धावा बोल दिया।कहा कि उसके अनुसार चलो तो तुम इस मकान में रह सकती हो। महिला ने जब पूछा कि क्या करना है,तो उसने गलत संबंध बनाने को कहा।बात नहीं मानने पर उसने गालियां देते हुए मकान को गिराने की धमकी देते हुए वापस चला गया।फिलहाल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इटियाथोक पुलिस ने आरोपी पवन कुमार द्विवेदी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।प्रभारी निरीक्षक अभिषेक सिंह ने मुकदमा दर्ज किए जाने की पुष्टि की है।