अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 1 वर्ष तक खाद्यान्न निःशुल्क होगा वितरण: डीएम

उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न के दुरुपयोग पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध होगी कठोर कार्यवाही: माला श्रीवास्तव

रायबरेली।जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने समस्त उपजिलाधिकारी समस्व जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये है कि शासन के निर्देशानुसार उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन हेतु नामित नोडल अधिकारियों के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम से उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न पहुँचने के पश्चात वितरण से पूर्व दुकान पर उपलब्ध खाद्यान्न के स्टाक का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को विधिवत जानकारी हो, इस हेतु उचित दर दुकानों पर अनिवार्यतः खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण की सूचना का प्रदर्शन किया जाए। उचित दर की दुकानों पर अन्दर व बाहर उक्त सूचना का प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर कराया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहें। उन्होंने कहा कि जिला पूर्ति अधिकारी सहित उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में भ्रमणशील रहकर उक्त वस्तुओं के निःशुल्क वितरण की नियमित समीक्षा करेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एन0एफ0एस0ए0 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि माह जनवरी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण 6 जनवरी से प्रारम्भ होकर 16 जनवरी 2023 तक संपन्न होगा। उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्ड धारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। खाद्यान्न निःशुल्क वितरण की अन्तिम तिथि 16 जनवरी 2023 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी अनुमन्य वस्तुओं की प्राप्ति से वंचित न रहें।

जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी समस्त उपजिलाधिकारियों एवं जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये है कि शासन के निर्देशानुसार उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन हेतु नामित नोडल अधिकारियों के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम से उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न पहुँचने के पश्चात वितरण से पूर्व दुकान पर उपलब्ध खाद्यान्न के स्टाक का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को विधिवत जानकारी हो, इस हेतु उचित दर दुकानों पर अनिवार्यतः खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण की सूचना का प्रदर्शन किया जाए। उचित दर की दुकानों पर अन्दर व बाहर उक्त सूचना का प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर कराया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहें। उन्होंने कहा कि जिला पूर्ति अधिकारी सहित उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में भ्रमणशील रहकर उक्त वस्तुओं के निःशुल्क वितरण की नियमित समीक्षा करेंगे।

जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने शासन के निर्देशानुसार खाद्यान्न वितरण हेतु समस्त उपजिलाधिकारियों, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिये है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण हेतु आवंटित खाद्यान्न का उठान कराकर उपर्युक्त अनुसार दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, दुकानवार नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में आवश्यक वस्तुओं का उपभोक्ताओं में नियमानुसार निःशुल्क वितरण सुनिश्चित कराया जाये। प्रत्येक दशा में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक वस्तुओं का डायवर्सन या कालाबाजारी आदि न होने पाए। यदि किसी उचित दर विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न के दुरुपयोग किए जाने का कोई भी प्रकरण प्रकाश में आता है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। ध्यातव्य हो कि उक्त वितरण पूर्णतया निःशुल्क है। अतः पूर्ण सजगता एव संवेदनशीलता के साथ उपर्युक्त वितरण कार्य को पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराना सुनिश्चित किया जाये।