शराब पीने की पुष्टि पर तीन धाराएं, तीनों पर वाल्मिकीनगर थाना में एफआईआर दर्ज भेजा गया जेल

वाल्मीकि नगर से अभिमन्यु कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।

नियमित गश्ती के दौरान बुधवार की देर शाम वाल्मीकि नगर पुलिस द्वारा शराब के विरुद्ध वाहन जांच के क्रम में वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के तीन आर डी पुल के निकट ग्रे रंग का मारुति कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर - DL3CCL0189 वाहन को वाल्मीकि नगर थाना पुलिस ने रुकवाने का प्रयास किया। गाड़ी चालक ने गाड़ी को भगाने की कोशिश कि। परंतु पुलिस बल (जवानों)द्वारा गाड़ी को पकड़ लिया गया। गाड़ी जांच के क्रम में चालक सहित तीन व्यक्ति गाड़ी में सवार थे। वाल्मीकि नगर थाना पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान तीनों व्यक्तियों की मुंह से शराब पीने की गंध आ रही थी। पूछताछ करने पर तीनों व्यक्तियों ने स्वीकार किया,कि वे नेपाल से शराब पीकर आ रहे हैं। पूछताछ के दौरान चालक अपना नाम राहुल सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष पिता दिनेश प्रसाद ग्राम संत घाट बेतिया थाना बैरिया का निवासी बताया। तथा गाड़ी में बैठे उक्त व्यक्तियों के नाम पूछे जाने पर वे अपना नाम दीपक कुमार उम्र लगभग 24 वर्ष पिता गगन देव पटेल ग्राम चरगहा थाना मुफ्फसिल एवं चंद्रभूषण तिवारी उम्र लगभग 28 वर्ष पिता स्वर्गीय द्वारका तिवारी ग्राम बिसहां थाना वाल्मीकि नगर बताये। वाल्मीकि नगर पुलिस द्वारा चालक राहुल सिंह से ड्राइविंग लाइसेंस की मांग की गई। परंतु इनके द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं की गई । उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को नौरंगिया थाना ले जाया गया।जहा उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच किया गया तो चंद्रभूषण तिवारी 116.2 mg (100ml) दीपक कुमार 84.9 mg (100ml) राहुल सिंह 99.1mg(100ml) एल्कोहल पीने की पुष्टि हुई। इस बाबत पूछे जाने पर वाल्मीकि नगर थाना के थाना अध्यक्ष शशि शेखर चौहान ने बताया कि

बिहार नई उत्पाद अधिनियम के तहत कांड संख्या 127/22 मामला दर्ज कर तीनों व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत बगहा भेज दिया गया है।तथा पकड़े गए मारुति कार को जब्त कर वाल्मीकि नगर थाना लाया गया।