ग्राम पंचायत हरदी जैजैपुर के उचित मूल्य दुकान की शिकायत कर समूह एवं संचालक को हटाने अनुविभागीय अधिकारी को किया गया शिकायत 

ग्राम पंचायत हरदी विकास खंड जैजैपुर के उचित मूल्य दुकान की शिकायत दिनाँक 25/5/2022 को मृत हितग्राहियों के राशन में फर्जीवाड़ा कर गबन के संबंध में उचित कार्यवाही के संबंध में मुकेश कुमार बंजारे के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ति को किया गया था जिस पर श्री अजय प्रधान , खाद्य निरीक्षक जैजैपुर द्वारा मौके पर उपस्थित होकर दिनाँक 06/06/2022 को ग्राम पंचायत हरदी वि. खंड जैजैपुर की शासकीय उचित मूल्य की दुकान की जांच की गई जांच में हितग्राहियों के मृत्यु उपरांत खाद्यान्न का ऑनलाइन आहरण किया जाना पाया गया एवम जांच सही पाया गया तथा उक्त संबंध में जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ति को प्रस्तुत किया गया जिसमे स्पष्ट रूप से बताया गया हैं कि ग्राम पंचायत हरदी के उ. मू. दु. के संचालन कर्ता एजेंसी एवम विक्रेता भागवत बंजारे का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के केन्द्रिका क्रमांक 15 का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 (7) के तहत दण्डनीय है उक्त शिकायत के संबंध में प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ति के न्यायालय में विचाराधीन था जिस पर आज तक उचित कार्यवाही नही होने के कारण मुकेश कुमार बंजारे ने दिनाँक 01/08/2022 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ति से ग्राम पंचायत हरदी के उचित मूल्य दुकान क्र. 542006019 ( परमेश्वरी बहुद्देश्यीय सहकारी समिति ) में उचित कार्यवाही करते हुए उसके संचालक भागवत बंजारे को हटाकर नए समूह को संचालन करने का शिकायत किया गया है।