ग्राम पंचायत खोंडरी मे सुचना के अधिकार अधिनियम का उडाया जा रहा मजाक

बैकुण्ठपुर। शासन प्रशासन के द्वारा सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पार्दर्शिता लानें के लिए नियम लागु किया गया है, लेकिन शासन-प्रशासन के नियमो को ग्राम पंचायत खोंडरी के सचिव व जनप्रतिनिधि के द्वारा ठेंगा दिखाया जा है। मिली जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर के ग्राम खोंडरी मे शासन प्रशासन के नियमों का पालन सचिव व जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं किया जा रहा है। वहीं जब सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी मांगनें हेतु सचिव के पास आवेदन देने पहूंचे तब प्रशासन के अंग सचिव के द्वारा कहा गया की हमारे यहां सुचना का अधिकार के तहत आवेदन न करें आप जिले के अधिकारियों ने हमे मना किया हुआ है की ग्राम पंचायत के विषय मे आरटीओ के तहत जानकारी मांगनें आते है तो उनको वापस भेजनें के निर्देश है सुत्रों की मानें तो ग्राम खोडरी के जनप्रतिनिधि नें बताया की सचिव व सरपंच के द्वारा शासकिय राशि मे भ्रष्टाचार किए है एक हजार रुपये के सामान को दस हजार रुपये मे खरीदे है इसलिए आवेदन की जानकारी ग्राम सचिव के द्वारा नहीं दिया जा रहा है।