छत्तीसगढ़ होगा अब अनलॉक! बाजारों में आएगी रौनक, आज से जिलों में अनलॉक की शुरुवात..

छत्तीसगढ़ रायपुर: देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अब थमने लगा है. बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है. कोरोना की दूसरी लहर की थमती रफ्तार के बाद देश की जनता ने थोड़ी राहत की सांस ली है. जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पटरी पर लौटने लगी हैं तो सरकारों को भी राहत मिली है. किंतु अभी भी मौतों का बढ़ता आंकड़ा परेशानी और चिंताएं बढ़ा रहा है. हर रोज मौतों की संख्या 4 हजार पार दर्ज की जा रही है. इसके अलावा कई स्थानों में वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण अभियान पर ब्रेक लग गया है. कई राज्यों में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है. कोरोना महामारी के बीच में ब्लैक फंगस बीमारी ने भी कहर बरपाया है. दिनों दिन ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है.

बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की तो राज्य में कोरोना की रफ्तार थमने के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने का निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुसार राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में 8% या 8% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले सभी जिलों में बिना किसी प्रतिबंध के सभी बाजार और दुकानें, शोरूम और मॉल खोले जा सकेंगे। आदेश के अनुसार सभी प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे। इस संबंध में सरकार ने सभी कलेक्टर , एसपी को निर्देश जारी किया है।

देखिए किन सेवाओं को मिली छूट और क्या रहेंगे प्रतिबंधित

-सभी प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे।


-होटल और रेस्तरां अपने मेहमानों को छोड़कर, इन-डाइनिंग की अनुमति नहीं देंगे।


-होटल और रेस्तरां केवल टेकअवे भोजन और ऑनलाइन / स्विगी, ज़ोमैटो आदि डिलीवरी की अनुमति देंगे।


-सिनेमा हॉल और थिएटर बंद रहेंगे।


-8% से अधिक सकारात्मकता दर वाले सभी जिलों में प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा, जब तक कि उनकी दरें लगातार 5 दिनों की अवधि में 8% से कम नहीं हो जातीं।


-सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से शाम 6.00 बजे तक, अगली सुबह तक बंद रहेंगे। यानी रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।


-विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन पहले के निर्देशों के अनुसार विवाह और अंत्येष्टि पर प्रतिबंध, अधिकतम सीमा के साथ। नहीं। उपस्थित व्यक्तियों की।

-उपरोक्त प्रतिबंधों के अधीन होटलों को विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है।


-धारा 144 लागू रहेगा।

-किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा।