मनेंद्रगढ़ --19 मेडिकल लाइसेंस निरस्त और 6 को 15 दिन के लिए निलंबित

मनेंद्रगढ़ --कोरिया जिला औषधि विक्रेता संघ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि देवेंद्र कुमार द्वारा आर टी आई के माध्यम से खाद्य एवम औषधि विभाग से जानकारी प्राप्त की गई थी।।इन दस्तावेजो के निरीक्षण के दौरान संघ ने पाया कि इनमें लगभग एक ही परिवार की 6 फर्मो के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।जारी अनुभव प्रमाण पत्र की वैद्यता तब संदिग्ध हुई जब यह पाया गया कि कुछ कंपनियों के दवा प्रतिनिधियों के नाम पर भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए थे।इस पर संघ के द्वारा माननीय कलेक्टर कोरिया को शिकायत कर इस पर जांच करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर उन्होंने संबंधित विभाग को जांच कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।
औषधि प्रशाशन द्वारा गंभीरता पूर्वक जांच करने पर पाया गया कि मनेन्द्रगढ़ स्थित 6 फर्मो के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र वैध नही है जिस पर कार्यवाही करते हुए इन फर्मो को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया और इन्हें दिए गए समय पर दस्तावेज़ साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है ।जवाब संतोषजनक अथवा समाधानकारक नही पाए जाने पर स्वीकृत अनुज्ञप्तियों पर निरस्तीकरण की कार्यवाही औषधि एवम प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवम नियमावली 1945 व भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420,467,468 व 471 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
इसके अलावा इन अनुभव प्रमाणपत्रों के अवैध पाए जाने के कारण इनके आधार पर जारी किए गए 19 फर्मो की अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है
निरस्त किए गए अनुग्यप्तियों पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420 467 468 व 471 के तहत वैधानिक कार्यवाही के योग्य पाया गया है।