घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में आरोपी को मिली अंतरिम जमानत

वाराणसी:-अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या (प्रथम) वाराणसी के न्यायाधीश राजेश्वर शुक्ला की अदालत नेअपराध संख्या239/2020अंतर्गतधारा147,323,504,506,452,325आईपीसी में मैंना देवी पति शंकर निवासी राखी कुरसातो थाना जंशा वाराणसी को पचास-पचास हजार का व्यक्तिगत बंद पत्र संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर उसे शर्त के साथ अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ व विद्वान अधिवक्ता हरिशंकर सिंह व सहयोगी मिथिलेश मिश्रा ने पक्ष रखा।