गैर इरादतन हत्या के प्रयास में अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज

वाराणसी:- फास्ट ट्रैक कोर्ट (मेन) के अदालत में न्यायधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की ।

""वादी की ओर से वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर सिंह व सहयोगी मिथिलेश मिश्रा ने अग्रिम जमानत का विरोध किया।।""

वादी की ओर से अग्रिम जमानत याचिका के विरोध में वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर सिंह जी ने कहा कि अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई आधार नही है। अतः अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने योग्य है।।

अभियोजन के अनुसार 28/10/2020 को जंशा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी कि प्रार्थी राम सजीवन पुत्र शंकर राजभर निवासी राखी कुरसातो थाना जंशा जनपद वाराणसी का मूल निवासी है। मेरे पिता जी अपने आराजी की जमीन में पानी पीने के लिए हैंडपंप लगवा रहे थे। इसी बीच अचानक मेरे पाटटीदार व पड़ोसी जन राजेंद्र राजभर पुत्र केवल, अनुज पुत्र पारस, मनोज पुत्र राजेंद्र, विमल पुत्र पारस, विकास पुत्र राजेंद्र, अवनीश पुत्र तेज बहादुर, सुरेंद्र पुत्र परसोत्तम, प्रेमशिला पत्नी सुरेंद्र व अश्वनी पुत्र तेज बहादुर निवासी गण राखी द्वारा अचानक एक राय होकर हमारे पिताजी को मारने पीटने लगे मैं तथा मेरे परिवार जन सब घर पर थे शोरगुल सुनकर हम लोग जहां हैंडपंप लग रहा था वहां पहुंच कर देखें कि मेरे पिताजी को विपक्षिगण उपरोक्त लाठी डंडा व कुल्हाड़ी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिए थे। हम लोग जैसे ही अपने पिता शंकर के तरह बचाव हेतु पहुंचे विपक्षी गण द्वारा लाठी ईट पत्थर �डंडा राड कुल्हाड़ी से मेरी माता मैंना देवी एवं बहन प्रियंका देवी छोटी बहन सीमा बड़े भाई शमशेर इन सब लोगों को भी मारे पिटे जिससे हम लोगों को गंभीर चोटे आई जब हम लोग किसी प्रकार जान बचाकर अपने घर की तरफ भागे तो विपक्षीगण गाली गलौज जान से मारने की धमकी देते हुए घर में घुसकर मारे पिटे एवं समान की तोड़फोड़ किए।किसी प्रकार से हम लोगों की जान बची मैं स्वयं साहस बांधते हुए व घायलों को थाना लाये। यह घटना 27/10/2020 को लगभग सुबह 11:20 की है। इस आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।