भाजपा नेता छत्तवानी पर खनिज विभाग ने ठोका 10 लाख का जुर्माना

भगवा चोला ओढ़कर पाठक के करीबी माने जाने वाले भाजपा नेता नियमों को ताक पर रखकर क्रेशर संचालित कर रहे थे, जिसे लेकर खनिज विभाग ने 10 लाख का जुर्माना लगा दिया है उक्त राशि 15 दिनों के भीतर जमा करने के निर्देश भी दिए हैं।

उमरिया।जिले के प्रभारी खनिज अधिकारी मान सिंह ने बताया कि ग्राम मरदरी तहसील बांधवगढ़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 453 कुल रकवा 4.05 हे. क्षेत्र पर खनिज पत्थर (क्रेसर से गिट्टी निर्माण हेतु) उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है। खदान संचालक दीपक छत्तवानी द्वारा की जा रही अनियमितताओ के संबंध में जिला खनिज अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

15 दिनों में जमा करनी होगी राशि :

नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जानें पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30(27) के तहत 10 लाख रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर 15 दिवस के भीतर चालान के माध्यम से जमा करनें के निर्देश दिए गए है, अन्यथा की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी का हवाला भी दिया गया है। देखना यह होगा कि विभाग अन्य मामलों की तरह केवल नोटिस तक सीमित रहता है या फिर राशि वसूल कर शासन के खजाने में जमा करने में सफल हो पाता है।

पार्टी की शाख को लगाया बट्टा :

चाल, चरित्र और चेहरे के नाम से जाने-जाने वाली भारतीय जनता पार्टी का भगवा चोला ओढ़कर कथित नेता ने शासकीय नियमों की जमकर अनदेखी की, विभाग ने कई बार अनियमितता पाये जाने पर चेतवानी भी दी थी, लेकिन राजनैतिक रसूख के चलते नेताजी ने विभाग को ही चूना लगा दिया। बताया गया है कि कटनी जिले के विजयराघवगढ़ से विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक के दीपक छत्तवानी करीबी मानें जाते हैं और उन्हीं के नाम का सहारा लेकर वह पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाकर अपनी दुकानदारी चलाते हैं।