जालसाजी के आरोपी की जमानत हुई निरस्त

उमरिया। जिला न्यायालय में जालसाजी कर 23 लाख 15 हजार रुपये हड़पने वाले आरोपियों द्वारा जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी जिसे निरस्त कर दिया गया। मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ नीरज पाण्डेय ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि प्रार्थी शिव प्रकाश सिंह निवासी ग्राम मुबारकपुर जिला बक्सर बिहार ने थाना उमरिया में आकर दिनांक 14 जून 2018 को एक लिखित आवेदन पत्र आरोपी अरविन्द गौतम, लकी सिंह, आदित्य नारायण सिंह के खिलाफ पेश किया कि उसके साथ उक्त आरोपियों द्वारा अनुबंध पत्र का उल्लंघन कर धोखधड़ी बेईमानी पूर्वक 23 लाख 15 हजार रूपये हड़प लिये तथा आरोपीगणों द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गयी थी। फरियादी के रिपोर्ट से अरोपीगणों के विरुद्ध धारा-406, 419, 420, 506, 34 भा.द वि. का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी एवं आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अरविन्द गौतम द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उमरिया अनिल चौधरी के न्यायालय में अपना जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा तर्क किया गया कि उसे गिरफ्तार हुये ढाई वर्ष हो चुके हैं परन्तु उसके केस में किसी प्रकार की गवाही नहीं हुयी है अतः उसे जमानत का लाभ दिया जाये। जिसके बाद आरोपी के इस तर्क का विरोध राज्य की ओर से नीरज पाण्डेय एडीपीओ द्वारा किया गया एवं न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्क मे सहमत होते हुये आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।