न लाइसेंस और न टीपी..!, जमानत हुई ख़ारिज

उमरिया। नौरोजाबाद थाना अंतर्गत मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस द्वारा रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर-ट्राली सहित आरोपी को गिरफ़्तार किया था जिसे लेकर उमरिया न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. बताया गया कि 15 जुलाई 2020 को ट्रेक्टर क्रमांक सीजी11डीए1727 में ट्राली भर रेत लोड कर बिना किसी कागजात के अवैध रेत बिक्री करने हेतु नया गाँव तरफ जा रहा था, जहां मुखबिर की सूचना पर नौरोजाबाद पुलिस स्टाफ द्वारा घटना स्थल जाकर ग्राम धनपुरा एवं कछारी के बीच मेन रोड पर उक्त वाहन को रूकवाकर चेक किया गया तो उक्त ट्रैक्टर की टाली में रेत लोड पाया गया और उसके वाहन चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गुड्डू ऊर्फ रामखेलावन बताया साथ ही टीपी मांगने पर आरोपी ने बताया कि ट्रैक्टर ट्राली में लोड रेत की खनिज टीपी तथा ट्रैक्टर एवं ट्राली के रजिस्ट्रेशन एवं बीमा नहीं है और न ही उसके पास स्वयं का ड्राईविंग लायसेंस है. संपूर्ण कार्यवाही पश्चात आरोपी के विरूद्ध भा.द.स. की धारा-379 एवं 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम तथा 3/181, 146/196,5/180, 66/192 क 39/192क मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर उमरिया न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल चौधरी के समक्ष आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया. अभियोजन की ओर से नीरज पाण्डेय एडीपीओ द्वारा उक्त जमानत आवेदन का विरोध किया गया.