जिले में रविवार हुआ क्लोस्ड, उल्लंघन पड़ेगा भारी..!

उमरिया। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा कल रविवार को लॉकडाउन के आदेश जारी किये गये हैं। उक्त दिशा-निर्देशों के परिपालन एवं आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उमरिया कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सम्पूर्ण उमरिया जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

यह जारी हुआ आदेश:

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उमरिया जिले के नगर पालिका क्षेत्र उमरिया, पाली, नौरोजाबाद, चंदिया एवं ग्राम पंचायत मानपुर करकेली अंतर्गत आगामी आदेश तक माह के प्रत्येक रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा. इन क्षेत्रों में कोई भी प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे.

आदेश में इन्हें मिली छूट :

नगर पालिका क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवाओं दुग्ध वितरण, चिकित्सा सेवायें, मेडिकल दुकानों का संचालन पुलिस विद्युत पेट्रोल तथा डीजल पंप, दूर संचार सेवा पूर्ववत नियत समयानुसार संचालित रहेगे साथ ही सामाजिक दूरी एवं फेस कवरिंग का पालन किया जावेगा.

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए :

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रामीण हाट बाजारों में जहां अत्याधिक भीड़ एकत्र होती हो को नियंत्रित करने हेतु पृथक से आदेश प्रसारित कर सकेंगे.

दण्डनीय है अपराध :

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(2) तथा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया है. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए सम्पूर्ण उमरिया जिले की राजस्व सीमा के लिए आदेश जारी किया है यदि कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायों एवं कोविड19 प्रबंधन का उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 80 के प्रावधानों तथा आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत, वैधानिक कार्यवाही की जाएगी उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है.