बलात्कार का आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे, जमानत याचिका निरस्त

उमरिया। विशेष सत्र न्यायाधीश अफसर अली की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी राजेन्द्र पाल के द्वारा दायर की गई जमानत अर्जी को खारिज करते हुए जेल भेजने के आदेश जारी किये है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अर्चना मरावी और अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ला के तर्क को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की अर्जी निरस्त करते हुए जेल भेजने के आदेश दिये है। मीडिया सेल प्रभारी नीरज पांडेय ने बताया कि 30 मई को पीडिता के परिजनों ने मानपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि 28 मई की रात्रि 11 बजे परिजन घर की परछी में सो रहे थे, की सुबह 4 बजे परिजनों की जब नींद खुली तो देखा उनकी पुत्री घर में नही थी, पता तलाश करने पर कोई सुराग न मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, पुलिस ने पीडिता को 9 जून को आरोपी राजेन्द्र पाल के पास से दस्तयाप किया था। पीडिता ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया था और शारिरिक शोषण कई दिनों तक करता रहा, पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया था, जहां आरोपी के द्वारा लगाई गई अर्जी को सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया गया।