बेवजह चेन पुलिंग पर सख्ती: फिरोजपुर मंडल में जुलाई में 93 मामले दर्ज, 34 गिरफ्तार

फिरोजपुर। रेलवे में बिना वजह अलार्म चेन खींचने वालों के खिलाफ फिरोजपुर मंडल ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जुलाई 2026 के दौरान अनावश्यक चेन पुलिंग के 93 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक ट्रेन कोच में आपातकालीन स्थिति के लिए अलार्म चेन की व्यवस्था होती है। यात्रियों द्वारा इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कोचों में अलार्म चेन हैंडल पर पारदर्शी सुरक्षा कवर और चेतावनी स्टिकर लगाए गए हैं, ताकि बिना कारण चेन खींचने की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

भारतीय रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर ₹1,000 तक का जुर्माना, एक वर्ष तक का कारावास या दोनों का प्रावधान है।

फिरोजपुर मंडल ने सभी रेल यात्रियों से अपील की है कि अलार्म चेन का उपयोग केवल वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों में ही करें। अनावश्यक चेन पुलिंग से न केवल हजारों यात्रियों की यात्रा प्रभावित होती है, बल्कि रेल परिचालन भी बाधित होता है। मंडल प्रशासन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा और निर्बाध रेल संचालन सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।