इंडों से नेपाल जाने वाले वस्तु पर अब एम आर पी लिखा होना अनिवार्य

वाल्मीकि नगर से अभिमन्यु कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।इंडों से नेपाल भेजे जाने वाले वस्तु पर अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य (एमआरपी) का लेबल होना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर वस्तु पर एमआरपी का लेबल नही लगा होगा तो कस्टम कार्यालय में उस वस्तु का भंसार नही हो पाएगा।

त्रिवेणी कस्टम कार्यालय के सुब्बा विवश पांडे उर्फ युवराज पांडे ने बताया कि नेपाल सरकार के द्वारा यह नियम मई महीना में ही लागू किया गया था। लेकिन व्यवसायियों के विरोध तथा आयात ठप्प होने के बाद नेपाल सरकार के द्वारा इस पर छूट 16 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था। अब 17 जुलाई से इसे नेपाल के सभी बड़ी भंसार कार्यालय में अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए अब भारत से नेपाल लाए जाने वाले वस्तु पर एमआरपी का लेबल होना आवश्यक है। अगर कोई भी वस्तु बिना एमआरपी लेबल लगे कस्टम कराने के लिए भंसार कार्यालय में लाया जाता है तो उस वस्तु का कस्टम नही हो पाएगा।