इज्जतनगर मंडल की अपील: ट्रैक के पास आग न लगाएं, धूम्रपान व ज्वलनशील सामान लेकर यात्रा न करें

इज्जतनगर मंडल की अपील: ट्रैक के पास आग न लगाएं, धूम्रपान व ज्वलनशील सामान लेकर यात्रा न करें

रेलवे संपत्ति को नुकसान और यात्रियों की जान को खतरा, धारा 151 में 5 साल तक जेल का प्रावधान

बरेली। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल ने यात्रियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ाते हुए आमजन से विशेष अपील की है। मंडल रेल प्रबंधक सुश्री वीणा सिन्हा ने रेल यात्रियों, ट्रैक के आसपास रहने वाले लोगों और किसानों से आग्रह किया है कि वे रेलवे ट्रैक के पास किसी भी प्रकार की आग न लगाएं और यात्रा के दौरान धूम्रपान से बचें।

डीआरएम ने कहा कि यात्री ट्रेन में गैस सिलेंडर, स्टोव, पटाखे, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक सामग्री लेकर यात्रा न करें। इसके साथ ही ट्रैक, झाड़ियों या पटरियों के आसपास सूखी घास, पराली या कूड़ा जलाने से भी बचें। चलती ट्रेन से जलती माचिस, बीड़ी या सिगरेट ट्रैक के पास फेंकना गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक के आसपास आग लगने से रेलवे संपत्ति को भारी नुकसान पहुंच सकता है। आग की वजह से सिग्नलिंग केबल, रिले रूम और दूरसंचार उपकरण जल सकते हैं, जिससे ट्रेन संचालन प्रभावित होकर गाड़ियां विलंबित हो सकती हैं। आग की लपटें ओवरहेड इलेक्ट्रिक तारों (OHE) तक पहुंचने पर बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। वहीं आग और धुएं से दृश्यता कम होने पर ट्रेन को रोकना पड़ सकता है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ जाता है।

रेलवे ने अपील की है कि यदि कहीं भी रेलवे ट्रैक के पास आग लगी दिखाई दे तो तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या नजदीकी स्टेशन को सूचना दें।

रेलवे प्रशासन ने बताया कि रेलवे ट्रैक के पास आग लगाना कानूनन अपराध है। रेलवे एक्ट की धारा 151 के तहत रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 5 साल तक की जेल या भारी जुर्माना हो सकता है।

इज्जतनगर मंडल ने आमजन से अपील की है कि जिम्मेदार नागरिक बनकर रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग करें और यात्रियों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भागीदार बनें।

संजीव शर्मा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, इज्जतनगर