कायमगंज: गैंगस्टर जुबैर खान की 22 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति कुर्क: फर्जी जीएसटी घोटाले पर प्रशासन का शिकंजा

कायमगंज। जिलाधिकारी के सख्त निर्देश पर कायमगंज में प्रशासन ने माफियाओं व अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंसनीति के तहत बड़ी कार्रवाई की है। कुख्यात गैंगस्टर जुबैर खान की करीब 22 करोड़ 35 लाख 69 हजार 623 रुपये की अवैध चल-अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। फर्जी जीएसटी और धोखाधड़ी से बनाई गई चार संपत्तियों पर सील लगा दी गई।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मोहल्ला गढ़ी इज्जत का रहने वाला जुबैर खान (पुत्र लड्डन खान) एक संगठित आपराधिक गिरोह चलाता था। दिल्ली में छोटीनौकरी करने वाला जुबैर लॉकडाउन के दौरान घर लौटा और मंडी में ट्रांसपोर्टर से जुड़कर टैक्स चोरी के हथकंडे सीखे। दो साल बाद अपना ट्रक खरीदकर करोड़ों का कारोबार खड़ा किया। वर्ष 2022 में कायमगंज में जीएसटी एसटीएफ की छापेमारी में उसका नाम पहली बार उजागर हुआ। फर्जी दस्तावेज तैयार कर और बनावटी जीएसटी नंबरों के जरिए उसने करोड़ों रुपये का काला कारोबार खड़ा किया। इस अवैध कमाई को सफेद करने के लिए उसने अपनी मां रुखसाना के नाम पर बेनामी संपत्तियां खरीदीं। जांच में इन संपत्तियों के खरीद का कोई वैध आय स्रोत नहीं मिला। जुबैर के खिलाफ कोतवाली कायमगंज और अन्य थानों में हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, जालसाजी और आर्म्स एक्ट समेत आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 24 दिसंबर 2025 को प्रभारी निरीक्षक एमएम चतुर्वेदी ने गैंगस्टर एक्ट में जुबैर समेत रामनरेश, सुखवीर, पुष्पेंद्र, आदेश, मोबिन, तारिक उर्फ तालिब और पवन मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

प्रशासनिक आकलन के मुताबिक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य 22 करोड़ 35 लाख 69 हजार 623 रुपये है। इनमें गढ़ी नूरखा का विशाल आवासीय भवन, मऊरशीदाबाद स्थित व्यापारिक गोदाम, लखनपुर की कृषि योग्य जमीन, बैंक खातों में जमा नकदी और करीब 70 हजार रुपये कीमत का एक वाहन शामिल हैं।

सोमवार को तहसीलदार विक्रम सिंह चाहर और प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन चतुर्वेदी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल गढ़ी नूरखा पहुंचा। इलाके में ढोल-नगाड़े बजवाकर सार्वजनिक मुनादी की गई और स्थानीय लोगों को कुर्की की जानकारी दी गई। इसके बाद मकान व गोदामों को सील कर सरकारी बोर्ड चस्पा कर दिए गए। दीवारों पर संबंधित मुकदमा नंबर और कुर्की के आदेश भी लिखवाए गए। तहसीलदार कायमगंज को इन सभी संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया गया है। पूरी कार्रवाई जुबैर की मां रुखसाना की मौजूदगी में की गई।

अधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी कि अपराध से अर्जित किसी भी संपत्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत हुई है। प्रशासन ने कहा कि माफियाओं व अपराधियों के खिलाफ कुर्की का अभियान लगातार जारी रहेगा।